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गिरिराज के खिलाफ साक्ष्य नहीं जुटा पायी पुलिस

साक्ष्य की कमी कह अदालत में जमा किया आरोप पत्र सूचक सह निर्वाचन पदाधिकारी को अपना पक्ष रखने का निर्देश बोकारो : भाजपा के वरीय नेता सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर चल रहे आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पुलिस साक्ष्य नहीं जुटा पायी. पुलिस ने साक्ष्य की कमी बता कर अदालत में आरोप […]

साक्ष्य की कमी कह अदालत में जमा किया आरोप पत्र

सूचक सह निर्वाचन पदाधिकारी को अपना पक्ष रखने का निर्देश
बोकारो : भाजपा के वरीय नेता सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर चल रहे आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पुलिस साक्ष्य नहीं जुटा पायी. पुलिस ने साक्ष्य की कमी बता कर अदालत में आरोप पत्र जमा कर दिया है. यह मामला हरला थाना कांड संख्या 57/14 के तहत दर्ज था. पुलिस ने अदालत में 18 फरवरी 2016 को आरोप पत्र जमा कर इस केस का अनुसंधान बंद कर दिया. प्राथमिकी सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह एफएसटी टीम, चास के पदाधिकारी राम नरेश सोनी ने 20 अप्रैल 2014 को दर्ज कराया था.
क्या है मामला
मामले में बिहार के जिला लखीसराय, ग्राम व थाना बड़हिया निवासी भाजपा नेता गिरिराज सिंह पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन व सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया था. पदाधिकारी ने आरोप लगाया था कि 18 अप्रैल 2014 को सेक्टर नौ स्थित वैशाली मोड़ के मैदान में चुनावी सभा चल रही थी. इस दौरान गिरराज सिंह ने भाजपा को वोट नहीं देने वाले लोगों को पाकिस्तान परस्त बताया था. इस मामले में अदालत में आरोप पत्र हरला थानेदार सह केस के आइओ त्रियुगी नारायण झा ने जमा किया है. आइओ ने बताया : चुनावी भाषण की सीडी देखकर उसकी भली-भांति जांच की गयी, लेकिन आचार संहिता उल्लंघन व अन्य आरोप से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं मिला. आरोप पत्र जमा होने के बाद अदालत ने केस के सूचक सह निर्वाचन पदाधिकारी राम नरेश सोनी को नोटिस जारी कर अदालत में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है.

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