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शिक्षक की हत्या में पुत्र व बहू दोषी करार

बोकारो: उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुंभरी के शिक्षक नंदजी सिंह (56 वर्ष) की हत्या के मामले में प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी ने उनके पुत्र व बहू को दोषी करार दिया है. मुजरिम पुत्र रजनीश रंजन राजीव व बहू पूजा देवी शिक्षक नंदजी सिंह के साथ सेक्टर पांच के पीएंडटी कॉलोनी, आवास संख्या […]

बोकारो: उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुंभरी के शिक्षक नंदजी सिंह (56 वर्ष) की हत्या के मामले में प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी ने उनके पुत्र व बहू को दोषी करार दिया है. मुजरिम पुत्र रजनीश रंजन राजीव व बहू पूजा देवी शिक्षक नंदजी सिंह के साथ सेक्टर पांच के पीएंडटी कॉलोनी, आवास संख्या 07/12 में रहते थे. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 392/12 व सेक्टर चार थाना कांड संख्या 153/12 के तहत चल रहा है.

घटना तीन सितंबर 2012 की है. सेक्टर छह थानेदार दिनेश कुमार प्रजापति को सूचना मिली की पीएंडटी कॉलोनी के आवास संख्या 07/12 से दरुगध आ रही है. थानेदार जब पहुंचे तो पूजा देवी अपने पिता बबन सिंह के साथ आवास में मिली. पूजा ने बताया, उसके ससुर नंदजी सिंह हमेशा उस पर गलत नियत रखते हैं. अवैध संबंध बनाने का दबाव डालते हैं. 28 अगस्त 2012 को पति रजनीश रंजन राजीव के घर में रहने के बावजूद भी नंदजी सिंह ने उसके साथ गलत संबंध बनाने का प्रयास किया. यह देख कर नंदजी सिंह के पुत्र रजनीश ने डंडा से अपने पिता के सिर पर वार कर दिया.

इसके बाद पूजा ने चाकू से नंदजी सिंह पर कई बार वार कर दिया. उनकी मौत हो गयी. घटना के बाद नंदजी के शव को बोरा में डाल कर तार से बांध दिया गया. किचन में रैक पर अंदर शव को बोरा में बंद कर डाल दिया गया. पूजा अपने पति को लेकर मायके चली गयी. छह दिन बाद वह अपने पिता को लेकर पीएंडटी कॉलोनी आयी थी. घटना की प्राथमिकी सेक्टर छह थानेदार दिनेश कुमार प्रजापति ने अपने बयान पर दर्ज किया था. सजा की बिंदु पर फैसला सुनाने की तिथि 10 सितंबर निर्धारित की गयी है.

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