बोकारो. जिला व अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय ललित प्रकाश चौबे की अदालत ने नियमित जमानत याचिका संख्या-669/14 व 676/14 पर शुक्रवार को सुनवाई की. इसमें बीएस सिटी थाना प्रभारी को न्यायालय में हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है. हालांकि अभियुक्त को न्यायालय ने जमानत पर छोड़ने का आदेश भी दिया है. मामला बीएस सिटी थाना कांड संख्या-284/14 से संबंधित है. इसमें बीएस सिटी थाना पुलिस ने अभियुक्तों को 23 अगस्त 2014 को गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी ज्ञापन व जब्ती सूची तैयार की गयी. परंतु उस अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष 24 घंटे के अवधि के बाद 25 अगस्त 2014 को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार गलत है. इस पर न्यायालय ने गंभीरता से संज्ञान लिया. साथ ही थाना प्रभारी को 27 अक्तूबर को न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है.
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थाना प्रभारी को सशरीर हाजिर होने का आदेश
बोकारो. जिला व अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय ललित प्रकाश चौबे की अदालत ने नियमित जमानत याचिका संख्या-669/14 व 676/14 पर शुक्रवार को सुनवाई की. इसमें बीएस सिटी थाना प्रभारी को न्यायालय में हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है. हालांकि अभियुक्त को न्यायालय ने जमानत पर छोड़ने का आदेश भी दिया है. मामला बीएस […]
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