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प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये : हाइकोर्ट

मामला रांची शहर में वाहनों से हो रहे प्रदूषण का मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर लगायी फटकार रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने सोमवार को रांची शहर में वाहनों से हो रहे प्रदूषण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. राज्य सरकार की तरफ से संतोषजनक जवाब […]

मामला रांची शहर में वाहनों से हो रहे प्रदूषण का
मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी
संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर लगायी फटकार
रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने सोमवार को रांची शहर में वाहनों से हो रहे प्रदूषण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. राज्य सरकार की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर फटकार लगायी. कोर्ट ने सहयोग करने के लिए वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन को एमीकस क्यूरी नियुक्त किया. कोर्ट ने राज्य सरकार को रांची में ध्वनि प्रदूषण व वायु प्रदूषण पर विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया. चार्ट के माध्यम से सरकार को यह बताने का निर्देश दिया कि रांची शहर में प्रदूषण की क्या स्थिति है. प्रदूषण बढ़ने के क्या कारण हैं. प्रदूषण समाप्त करने की दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं. भविष्य में प्रदूषण को रोकने के लिए राज्य सरकार की क्या योजना है. शपथ पत्र के माध्यम से विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया.
कोर्ट की नाराजगी के बाद महाधिवक्ता विनोद पोद्दार अदालत में पहुंचे. नाराज कोर्ट ने महाधिवक्ता से कहा कि ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में सरकारी अधिवक्ता, राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए हमेशा तैयार रहें. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. खंडपीठ ने सरकार के अधिवक्ता से प्रदूषण से संबंधित गाइडलाइन की जानकारी मांगी. संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया. खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट को सरकार की अोर से सहयोग नहीं मिल पा रहा है. माैखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि पक्ष रखने के लिए राज्य सरकार के पास कई वरीय कानूनविद हैं.
इसके बावजूद यह स्थिति है. फाइल पढ़ने की कोशिश भी नहीं की जाती है. खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 दिसंबर की तिथि निर्धारित की. प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता दिलीप जेरथ ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रजनीश मिश्रा ने जनहित याचिका दायर की है.

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