जमशेदपुर: राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) की तरह कुछ दलों द्वारा अपनी पार्टी के झंडे के रंग का (तिरंगा) इस्तेमाल करने के विरुद्ध भाजपा नेता अमरप्रीत सिंह खनूजा (काले) द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और तृणमूल कांग्रेस पार्टी (टीएमसी) को नोटिस जारी किया है. दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, जिसमें केस को मंजूर करने को लेकर वकीलों ने बहस की.
इसके बाद यह नोटिस जारी किया गया. इसमें कहा गया है कि क्यों न इस याचिका को स्वीकार करते हुए उपरोक्त राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे के इस्तेमाल को रोकने की कार्रवाई की जाये.
चार सप्ताह में इन दलों को नोटिस का जवाब देने को कहा गया है. अब अगले माह इस मामले की सुनवाई होगी, जिसके बाद केस को मंजूर करने पर फैसला लिया जायेगा. श्री काले के अधिवक्ता अंकुर मित्तल ने बताया कि नोटिस के आलोक में आगे की तिथि में कोर्ट सकारात्मक फैसला ले सकता है.
क्या मांग की गयी है
कांग्रेस, एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय ध्वज की तरह अपनी पार्टी का झंडा बना कर उपयोग करने पर रोक लगाने का आदेश भारत सरकार को दिया जाये
किसी भी अन्य राजनीतिक दल अथवा समूह को राष्ट्रीय ध्वज की तरह का झंडा बना कर उपयोग नहीं करने दिया जाये
राष्ट्रीय ध्वज अथवा इसकी रंगीन प्रतिकृति के उपयोग से पूर्व अनुमति लेने का उचित नियम या प्रावधान केंद्र सरकार बनाये
क्या है मामला
राष्ट्रीय गौरव और शक्ति का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज का कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा उपयोग करने पर रोक लगाने की मांग करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह खनुजा (काले) ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. इसमें कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय ध्वज की नकल कर अपनी पार्टी का झंडा तैयार किया है. श्री काले ने याचिका में इन पार्टियों को राष्ट्रीय ध्वज की नकल करने पर रोक संबंधी आदेश जारी करने की प्रार्थना की है.