रांचीः चारा घोटाला मामले में सीबीआई ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व अन्य को बड़ी राहत दी है. सीबीआई ने झारखंड उच्च न्यायालय से कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ चारा घोटाला मामले में उसके पास कोई सबूत नहीं है.
शुक्रवार को रांची हाई कोर्ट में सीबीआइ ने बताया कि इनके खिलाफ अदालत में दर्ज बयान व ट्रायल के दौरान कोई साक्ष्य नहीं मिला.अतः इनका नाम चारा घोटाले के आरोपियों में शामिल नहीं किया जा सकता है. न्यायमूर्ति आरआर प्रसाद की अदालत में सीबीआइ ने अपने हलफनामे में बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व अन्य के खिलाफ कोई उल्लेखनीय सबूत नहीं मिला है.
इससे पहले मिथिलेश सिंह ने चारा घोटाले से संबंधित अपनी याचिका में कहा था कि आरके दास, विजय मलिक व एसबी सिन्हा द्वारा नीतीश कुमार, ललन सिंह और शिवानंद तिवारी को एक करोड़ 40 लाख रुपये दिए जाने के साक्ष्य मौजूद हैं. मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी.