रांची. हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में बुधवार को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से दायर किया गया जवाब उन्होंने नहीं देखा है.
जवाब पर उन्हें अपना पक्ष रखना है. इसके लिए समय देने का आग्रह किया. अदालत ने आग्रह स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी. साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया पर लगायी गयी अंतरिम रोक को जारी रखने का निर्देश दिया. और कहा कि इस दौरान नियुक्ति के लिए मेरिट लिस्ट को अंतिम रूप नहीं दिया जाये. मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तिथि निर्धारित की गयी.
इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से शुक्रवार को लगभग 10.30 बजे शपथ पत्र दायर किया गया. इसमें कहा गया है कि सरकार ओवर ऐज (उम्र सीमा पार कर गये) अभ्यर्थियों को छूट देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं करेगी. छूट देने से सरकार ने इनकार किया है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अखिलेश कुमार पांडेय, दशरथ महतो, वीरेंद्र नाथ बेरा एवं अन्य की ओर से अलग-अलग याचिका दायर की गयी है. राज्य सरकार की गलत नीतियों की वजह से हजारों उम्मीदवारों का भविष्य दांव पर लग गया है. उन्हें ओवर ऐज बताते हुए नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है. उम्र सीमा में छूट देने के लिए सरकार को उचित आदेश देने का आग्रह किया गया है.
17000 पदों पर चल रही है नियुक्ति प्रक्रिया
राज्य में कक्षा एक से पांच में लगभग 13,000 हिंदी सहायक शिक्षक व 4,000 उर्दू सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है. नवंबर 2013 में आवेदन जिलावार आमंत्रित किये गये थे. रांची में मुख्यमंत्री ने कुछ चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया है.