रांची. आजीवन कारावास की सजा काट रहे 32 बंदियों के रिहा होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है़ सोमवार को झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आर मुखोपाध्याय की अदालत में मोबिन अंसारी सहित 32 बंदी बनाम राज्य सरकार के मामले की सुनवाई हुई़ अदालत ने राज्य सरकार को 1984 की पॉलिसी के तहत 32 बंदियों को रिहा करने का निर्देश दिया़ निर्देश स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड को दिया गया है़.
मोबिन अंसारी के अधिवक्ता राकेश कुमार ने बताया कि इस मामले में रांची निवासी मोबिन अंसारी ने 29 जून 2016 को क्रिमिनल रिट दाखिल किया था़ उसी मामले की सुनवाई करते हुए अदातल ने प्री मैच्योर रिलीफ के तहत यह निर्देश दिया है़.