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भूमि विकास बैंक के लेखापाल को पांच साल की सजा

दुर्गा मरांडी पर राशि गबन का मामला था दर्ज पाकुड़ : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विश्व प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत ने जीआर वाद संख्या 288/96 में बचाव एवं अभियोजन पक्ष द्वारा दी गयी दलिले सुनने के बाद तथा प्राप्त साक्ष्य के आलोक में तत्कालीन भूमि विकास बैंक के सहायक सह रोकड़पाल सह लेखापाल दुर्गा मरांडी के […]

दुर्गा मरांडी पर राशि गबन का मामला था दर्ज

पाकुड़ : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विश्व प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत ने जीआर वाद संख्या 288/96 में बचाव एवं अभियोजन पक्ष द्वारा दी गयी दलिले सुनने के बाद तथा प्राप्त साक्ष्य के आलोक में तत्कालीन भूमि विकास बैंक के सहायक सह रोकड़पाल सह लेखापाल दुर्गा मरांडी के खिलाफ पांच साल सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा मुकर्र की.

उक्त वाद में बचाव पक्ष से अधिवक्ता अरुण कुमार त्रिवेदी एवं अभियोजन पक्ष से संग्राम राम ने पैरवी की. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने धारा 409 व 467 के तहत पांच साल का साधारण कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना तथा भादवि की धारा 420, 468, 471 में तीन साल का कारावास व तीन हजार रुपये जुर्माना का फैसला सुनाया. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. अभियोजक श्री राम ने बताया कि भूमि विकास बैंक के सहायक पद पर रहते हुए श्री मरांडी ने 68 हजार 840 रुपये 40 पैसे का गबन किया था. उक्त गबन के मामले में थाने में एफआइआर दर्ज की गयी थी. उन्होंने बताया कि उक्त जीआर वाद में शाखा प्रबंधक प्रियनाथ झा फरार है. यहां उल्लेखनीय है कि दुर्गा मरांडी पहले झामुमो में थे और हाल में ही इन्होंने भाजपा में शामिल हुए. सजा सुनाने के बाद श्री मरांडी को मंडल कारा भेज दिया गया.

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