मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार की कोर्ट ने चेक बाउंस के केस में टुइलाडुंगरी निवासी रंजीत सिंह रंधावा को साढ़े आठ लाख रुपये जुर्माना व छह माह कैद की सजा सुनायी. कोर्ट में पीड़ित की ओर से अधिवक्ता विनोद अग्रवाल, कमल अग्रवाल ने पैरवी की थी. वर्ष 2016 में साकची कालीमाटी रोड निवासी गुरदीप सिंह ने रंजीत सिंह रंधावा को पांच लाख रुपये का दोस्ताना कर्ज दिया था, रंजीत सिंह ने बदले में पांच लाख रुपये का चेक दिया, जो बाउंस हो गया था. पीड़ित ने रंजीत सिंह रंधावा के विरुद्ध चेक बाउंस का केस किया था.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है