हाजीपुर : आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में दर्ज केस में यदि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद न्यायालय से जमानत नहीं लेते हैं , तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है.
राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के तेरसिया गांव में एक चुनाव सभा को संबोधित करते हुए राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद द्वारा दिये गये भाषण को चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मान उनके विरुद्ध गंगा ब्रिज थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इस मामले में यदि वे न्यायालय से जमानत नहीं लेते हैं, तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती हैं.
उनके विरुद्ध भादवि की धारा 188 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के अंतर्गत मामला दर्ज कराया गया है, जिसमें अधिकतम तीन वर्ष की सजा हो सकती है. पूछे जाने पर थानाध्यक्ष ने बताया कि दर्ज मामले की जांच पुलिस अपने स्तर से कर रही है.