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न्यायालय ने थानाध्यक्ष को दी कार्रवाई की चेतावनी

हाजीपुर : न्यायालय द्वारा जारी अधिपत्र का तामीला नहीं होने से नाराज न्यायालय ने दोषी थानाध्यक्ष को कार्रवाई की चेतावनी दी है. परिवार न्यायालय द्वारा भरण-पोषण वाद संख्या-371/2005 में पारित आदेश के अनुपालन में देनदार पूर्वी चंपारण जिले के मेंहसी थाना क्षेत्र के परतापुर गांव निवासी हरिहर भगत के पुत्र जय प्रकाश नारायण ने पीड़िता […]

हाजीपुर : न्यायालय द्वारा जारी अधिपत्र का तामीला नहीं होने से नाराज न्यायालय ने दोषी थानाध्यक्ष को कार्रवाई की चेतावनी दी है. परिवार न्यायालय द्वारा भरण-पोषण वाद संख्या-371/2005 में पारित आदेश के अनुपालन में देनदार पूर्वी चंपारण जिले के मेंहसी थाना क्षेत्र के परतापुर गांव निवासी हरिहर भगत के पुत्र जय प्रकाश नारायण ने पीड़िता को राशि नहीं दी, फलत: पीड़िता वीणा देवी ने न्यायालय में विविध वाद संख्या-10/14 दायर कर न्याय की गुहार लगायी थी.
न्यायालय के आदेश पर न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर न्यायालय ने अभिहरण अधिपत्र निर्गत किया था, लेकिन थानाध्यक्ष ने उस अधिपत्र का तामीला अब तक नहीं कराया. परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने थानाध्यक्ष मेंहसी को 27 जुलाई को कारण -पृच्छा की मांग की है कि क्यों नहीं भादवि की धारा 175 के अंतर्गत अपराध के लिए आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाये.

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