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महुआ के पूर्व विधायक को दो माह का सश्रम कारावास

हाजीपुर : बिहार संपत्ति विरूपण अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत दोषी पाते हुए महुआ के पूर्व विधायक डॉ रवींद्र राय उर्फ डॉ रविंद्र यादव को दो माह सश्रम कारावास और एक हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया गया है. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनूप सिंह ने महुआ थाना कांड संख्या 408/10 की सुनवाई करते हुए […]

हाजीपुर : बिहार संपत्ति विरूपण अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत दोषी पाते हुए महुआ के पूर्व विधायक डॉ रवींद्र राय उर्फ डॉ रविंद्र यादव को दो माह सश्रम कारावास और एक हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया गया है. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनूप सिंह ने महुआ थाना कांड संख्या 408/10 की सुनवाई करते हुए यह सजा सुनायी.
वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव के समय तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, महुआ श्रीनिवास ने श्री राय का पोस्टर प्रखंड कार्यालय, हाइस्कूल एवं थाने के दीवार पर सटे होने तथा जदयू महासचिव और पूर्व मुखिया महताब खां का पोस्टर भी थाने की दीवार पर सटे होने पर दोनों के विरुद्ध भादवि की धारा-188, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-133 एवं बिहार संपत्ति विरूपण अधिनियम की धारा-3/4 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
मामले में आरोप पत्र दाखिल किये जाने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सभी धाराओं में संज्ञान लिया ,लेकिन पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को भादवि की धारा-188 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-133 के आरोप से मुक्त कर दिया और साक्षियों के बयान एवं दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद दोनों को ही बिहार संपत्ति विरुपण अधिनियम की धारा-3/4 के अंतर्गत दोषी पाया.
न्यायालय ने दोनों को दो माह का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में पंद्रह दिनों का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

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