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अभी और फर्जी शिक्षकों पर हो सकती है कार्रवाई

पांच जून तक नियोजित शिक्षकों का प्रमाणपत्र बीइओ को जिला स्थापना कार्यालय में करना है जमा हाजीपुर : जिले के सभी 16 प्रखंडों के बीइओ को पांच जून तक नियोजित शिक्षकों के प्रमाणपत्र जिला स्थापना कार्यालय में जमा करना है. इस कार्य में शिथिलता बरतने वाले बीइओ पर कार्रवाई की जायेगी. डीपीओ स्थापना मुस्तफा हुसैन […]

पांच जून तक नियोजित शिक्षकों का प्रमाणपत्र बीइओ को जिला स्थापना कार्यालय में करना है जमा
हाजीपुर : जिले के सभी 16 प्रखंडों के बीइओ को पांच जून तक नियोजित शिक्षकों के प्रमाणपत्र जिला स्थापना कार्यालय में जमा करना है. इस कार्य में शिथिलता बरतने वाले बीइओ पर कार्रवाई की जायेगी. डीपीओ स्थापना मुस्तफा हुसैन मंसूरी ने कार्यालय के सभागार में सभी बीइओ के साथ बैठक के दौरान ये बातें कहीं.
जिले में नियुक्त फर्जी शिक्षकों पर लगातार शिकंजा कसता दिख रहा है. मालूम हो कि हाइकोर्ट में दायर जनहित याचिका संख्या सीडब्ल्यूजेसी नंबर 15459-2014 में पारित आदेश में वर्ष 2006 से अब तक नियुक्त सभी नियोजित प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच का जिम्मा कोर्ट ने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना को सौंपी है.
यहां निगरानी के पुलिस निरीक्षक आशा ठाकुर को जांच के लिए नियुक्त किया गया है़ सूबे में नियुक्त फर्जी शिक्षकों को लेकर देसरी प्रखंड के गाजीपुर निवासी रंजीत पंडित द्वारा उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका 2014 में दायर की गयी थी. हाइकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए नियोजित शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच निगरानी विभाग से करा रही है. अभी तक 77 में से 61 हाइस्कूलों के शिक्षकों के प्रमाणपत्र स्थापना कार्यालय में जमा हो चुके हैं, जिन 16 स्कूलों ने जमा नहीं किये हैं, उन्हें तुरंत जमा करने को कहा गया है़ सभी शिक्षकों के प्रमाणपत्रों को चार सेटों में जमा करना है़
इन प्रमाणपत्रों को करना है जमा
1. बिहार शिक्षक नियोजन एवं सेवा नियमावली वर्ष 2006, संशोधित नियमावली वर्ष 2008 तथा संशोधित नियमावली 2009 की प्रति.
2. नियोजन संबंधी विज्ञापन की प्रति
3. नियोजन के लिए प्राप्त आवेदन की प्रति
4. शैक्षणिक प्रमाणपत्र (मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर आदि)
5. प्रशिक्षण प्रमाणपत्र की प्रति.
6 मेधा सूची की प्रति
7. अनुभव प्रमाणपत्र व विकलांगता प्रमाणपत्र की प्रति
8. अन्य प्रमाणपत्र यदि हो तो.
क्या कहते हैं अधिकारी
सभी बीइओ को निर्देश दिया गया है कि नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित सभी प्रमाणपत्रों की अभिप्रमाणित छाया प्रति जल्द ही स्थापना में जमा करा दें, ताकि उच्च न्यायालय के आदेश का समय रहते पालन हो सके. समय पर प्रमाणपत्र नहीं देनेवाले बीइओ पर कार्रवाई के लिए विभाग को लिखा जायेगा़

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