हाजीपुर : सड़क हादसे की कई वजहें हैं. उनमें से एक खास वजह आवश्यकता से अधिक पैसेंजर बैठा कर सफर करना है. नाबालिग ऑटो चालकों द्वारा गाड़ी चलाना भी दुर्घटना की एक अहम वजह मानी जा रही है. परिवहन विभाग की मानें तो ऑटो पर ओवर लोडिंग और नाबालिग चालकों के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से अभियान चलाया जा रहा है.
जिसमें कई ऑटों चालकों को नियम के खिलाफ सड़क पर वाहन दौड़ाते पकड़े जाने पर चालान भी काटा गया. परिवहन विभाग कार्यालय द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑटो को दो तरह का परमिट दिया जाता है. जिसमें पांच सीट वाले ऑटो को एक दिन में तीस किलोमीटर से अधिक दूरी तक परिचालन नहीं करना है. वहीं तीन सीट वाले ऑटो को 16 किलोमिटर तक वाहन के परिचालन का परमिट दिया गया है.
पकड़े जाने पर वैसे ऑटों चालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुये उन्हे जेल या अर्थ दंड की सजा भी दी जाती है. गाड़ी का परमिट नहीं रहने पर पांच हजार रुपये तक का अर्थ दंड दिया जाता है. सूत्रों की माने तो हाजीपुर से पटना आने व जाने वाले सभी ऑटो का अवैध रूप से परिचालन किया जाता है. हाल ही में सराय सड़क हादसे में ग्यारह लोगों की मौत का कारण भी कहीं न कहीं आवश्यकता से अधिक पैसेंजर को लोड कर वाहनों का परिचालन सड़क पर करना माना जा रहा है. जिले में यात्री वाहनों के परिचालन को लेकर चालकों द्वारा खास एहतियात नहीं बरते जाते है.
मानक से ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाना भी दुर्घटना का एक प्रमुख कारण
जेल में से किसी एक प्रकार की चालकों को मिल सकती है सजा
थ्री-सीटर व फाइव सीटर ऑटो को क्रमश 16 एवं 30 किलोमीटर तक ही एक दिन में ऑटो चलाने का परमिट
क्या कहते है चालक
हम लोग मेहनत कर गाड़ी चलाते है. हम लोगों के लिए सरकार को मुफ्त में ट्रेनिंग देना चाहिए. जिस दिन गाड़ी नहीं चलाते है उस दिन घर के लोगों को भूखे सोना पड़ता है.
गोरख पंडित, ऑटो चालक