सुपौल : आयकर विभाग द्वारा गुरुवार को टीडीएस/टीसीएस कर लगाने से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला पदाधिकारी बैद्यनाथ यादव ने कहा कि ससमय टैक्स का भुगतान जरूरी है.
खासकर सरकारी सेवक और अधिकारी ससमय टैक्स का भुगतान कर जुर्माना से बच सकते हैं. डीएम ने कहा कि टीडीएस और टीसीएस कर लगाने से संबंधित पर्याप्त जानकारी के अभाव में अक्सर विभिन्न विभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लोक सेवक और कर्मचारी पर समुचित टैक्स नहीं लगाते हैं. जिस कारण बाद में टैक्स के साथ-साथ विलंब शुल्क जमा करना पड़ता है. इस सेमिनार में सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी टैक्स लगाने से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर ससमय कर का भुगतान सुनिश्चित करें.
जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित आयकर अधिकारी विजय रविदास ने उपस्थित सभी अधिकारी एवं बैंक पदाधिकारियों को आयकर की विभिन्न धाराओं के बारे में बिंदुवार बताते हुए कहा कि समय पर टैक्स का त्रैयमासिक टीडीएस रिटर्न फाईल करने पर धार 234 के तहत विलंब शुल्क के रूप में कोई जुर्माना नहीं लिया जाता है. उन्होंने यह भी बताया कि पुराना रिकार्ड अगर कार्यालय में नहीं है तो डिजिटल हस्ताक्षर बना कर संबंधित फाईल डाउनलोड कर इसे सुधार किया जा सकता है.
आयकर अधिकारी सहरसा उमेश प्रसाद ने ससमय आयकर विवरणी दाखिल करने पर विशेष रूप से जोर दिया. वहीं आयकर सीए निरंजन अग्रवाल ने टीडीएस/टीसीएस के तहत कर लगाने की जानकारी दी. वहीं जागरूकता कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा कई तरह के प्रश्न उठाये गये. जिसका जबाव आयकर अधिकारियों द्वारा दिया गया.
आयकर अधिकारी विजय रविदास ने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को कहा कि टैक्स लगाने के दौरान किसी भी तरह की समस्या हो तो तुरंत संपर्क कर जानकारी प्राप्त करें. इस दौरान आयकर अधिकारियों ने सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों से बकाया राशि जमा करने का अनुरोध किया. सेमिनार में आयकर निरीक्षक आलोक रंजन, अनुज अभिषेक, शौरभ समुन, अनिल संथालिया सहित टैक्स बार एसोसिएसन चेंबर एवं कॉमर्स इत्यादि से संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.