डीपीओ (स्थापना) दिनेश्वर यादव को विभागीय आदेश की अवहेलना के मामले में निलंबित कर दिया गया है.
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डीपीओ को किया गया निलंबित
डीपीओ (स्थापना) दिनेश्वर यादव को विभागीय आदेश की अवहेलना के मामले में निलंबित कर दिया गया है. सुपौल : माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन भुगतान में शिथिलता बरतने के मामले में शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) दिनेश्वर यादव को निलंबन कर दिया गया है. मालूम हो कि विभाग द्वारा शिक्षकों के […]
सुपौल : माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन भुगतान में शिथिलता बरतने के मामले में शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) दिनेश्वर यादव को निलंबन कर दिया गया है. मालूम हो कि विभाग द्वारा शिक्षकों के वेतन को लेकर राशि आवंटन के उपरांत प्रावधानित समय के अनुरूप भुगतान कराया जाना था. जहां डीपीओ ने विभागीय आदेश की अवहेलना की गयी. डीपीओ के मनमाने रवैये पर विभाग द्वारा सख्त कदम उठाया गया है
इस मामले में विभाग द्वारा डीपीओ के ऊपर प्रपत्र क में गठित आरोप पत्र के साथ विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जायेगा. वहीं निलंबन की अवधि में श्री यादव का मुख्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक कार्यालय सहरसा निर्धारित किया गया है. जहां डीपीओ को नियमावली के नियम 10 के प्रावधानों के अंतर्गत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान मुख्यालय से देय होगा.
संबंधित विभाग को कराया गया अवगत
निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव सुशील कुमार के आदेश संख्या – 3/आ 1-147/2016/ निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पीठ पत्र संख्या 1484 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के विरुद्ध डीपीओ स्थापना के विरुद्ध हुई कार्रवाई से संबंधित मामले की जानकारी महालेखाकार पटना, अवर सचिव वित्त, डीएम, संबंधित कोषागार पदाधिकारी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, निदेशक शोध ए प्रशिक्षण, निदेशक जन शिक्षा, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक कोसी प्रमंडल, प्रशाखा पदाधिकारी, डीपीओ स्थापना, आइटी मैनेजर शिक्षा विभाग को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित किया गया है.
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