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वीसी से नहीं हो सकी शहाबुद्दीन की पेशी

सीबीआइ के रिमांड पर लिये जाने के चलते नहीं हुई पेशी सीवान. शुक्रवार को मंडल कारा की विशेष अदालत में पूर्व सांसद मो़ शहाबुद्दीन से जुड़े तीन मामलों में सुनवाई होनी थी. लेकिन, तिहाड़ जेल से मो़ शहाबुद्दीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी नहीं होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी. गौरतलब हो कि पत्रकार राजदेव […]

सीबीआइ के रिमांड पर लिये जाने के चलते नहीं हुई पेशी

सीवान. शुक्रवार को मंडल कारा की विशेष अदालत में पूर्व सांसद मो़ शहाबुद्दीन से जुड़े तीन मामलों में सुनवाई होनी थी. लेकिन, तिहाड़ जेल से मो़ शहाबुद्दीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी नहीं होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी. गौरतलब हो कि पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के मामले में दसवें आरोपित बने मो़ शहाबुद्दीन को सीबीआइ ने पूछताछ के लिए आठ दिन के लिए सोमवार से रिमांड पर लिया है. इस कारण मंडल कारा में विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश विनोद शुक्ल की अदालत में पेशी नहीं हो सकी. इधर, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज सिंह के भाई मृत्युंजय सिंह हत्याकांड के मामले में आरोप का गठन होना था.

बताते चलें कि 25 अक्तूबर, 2005 को अपने मित्र राजेंद्र कुमार चौरसिया के साथ डाॅ धीरेन के क्लिनिक में दिखाने के लिए जा रहे थे कि बाइक पर सवार बदमाशों ने गोली मारकर मृत्युंजय सिंह की हत्या कर दी. इस मामले में पुलिस ने सीवान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महुआरी गांव निवासी महफूज मियां, हुसैनगंज थाने के प्रतापपुर गांव निवासी मुंशी मियां व पूर्व सांसद मो़ शहाबुद्दीन को अभियुक्त बनाया था. दूसरा मामला है कि दारोगा प्रसाद महाविद्यालय पर तत्कालीन एसडीपीओ संजीव कुमार पर 15 मार्च 2001 को मो़ शहाबुद्दीन व उसके समर्थकों द्वारा एके 47 व पिस्टल से जानलेवा हमला किये जाने का आरोप है.

इस मामले में पुलिस ने छह लोगों को अभियुक्त बनाया था. तीसरे मामले में निचली अदालत से सजा होने के बाद शहाबुद्दीन द्वारा सेशन कोर्ट में अपील दायर की गयी है. शहाबुद्दीन की पेशी नहीं होने से तीनों मामलों में सुनवाई नहीं हो सकी.

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