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कोर्ट ने चार आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज की

सीवान : शेख मुहल्ला में हुए सोनू हत्याकांड में बुधवार को मंडल कारा में बंद चार आरोपितों की जमानत याचिका खारिज हो गयी. चारों आरोपितों ने सीजेएम की न्यायालय में जमानत के अर्जी दी थी. इस पर सुनवाई करने के बाद उसे खारिज कर दिया. मालूम हो कि सीवान नगर परिषद के वार्ड 31 के […]

सीवान : शेख मुहल्ला में हुए सोनू हत्याकांड में बुधवार को मंडल कारा में बंद चार आरोपितों की जमानत याचिका खारिज हो गयी. चारों आरोपितों ने सीजेएम की न्यायालय में जमानत के अर्जी दी थी. इस पर सुनवाई करने के बाद उसे खारिज कर दिया. मालूम हो कि सीवान नगर परिषद के वार्ड 31 के शेख मोहल्ला में मतगणना के दिन विजयी प्रत्याशी के समर्थक द्वारा निकाले गये विजय जुलूस के दौरान गोली लगने से सोनू अहमद की मौत हो गयी थी.
वह शेख मुहल्ला निवासी नसरू अहमद का पुत्र था. बताया जाता है कि वार्ड संख्या 31 से पूर्व वार्ड पार्षद इंतखाब अहमद की मां नजमा खातुन विजयी हुई थी. इसके बाद उनके समर्थक द्वारा मुहल्ले में विजय जुलूस निकाला गया. इस दौरान प्रत्याशी रेशमा खातून के समर्थकों से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया. दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, जिसमें सोनू अहमद की मौत हो गयी. इस मामले दर्जन भर लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
इसमें तीन को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. वहीं पुलिसिया कार्रवाई से बचने के लिए पूर्व में चार लोग सरेंडर भी कर चुका है. बुधवार को मंडल कारा में बंद मो जमील, मो हबीब, मो राजन, मो पप्पू व सरफुल्ला अंसारी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद कुमार सिंह की अदालत ने जमानत की अर्जी दी.
इस पर सुनवाई करते हुए जमानत की अर्जी खारिज कर दी. जमानत के आवेदन पर अधिवक्ता अमरेन्द्र सिंह व अभियोजन की तरफ से डीपीओ एके सुमन ने बहस की. अब जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत के पुन: जमानत आवेदन दाखिल करना होगा.

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