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हत्या के मामले में आरोपित दोषी करार

सीवान : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दुबे की अदालत ने हत्या के मामले में आरोपित दरोगा राम को दोषी करार दिया है. रघुनाथपुर थाने के लक्ष्मण डुमरी निवासी लक्ष्मण राम की पत्नी शिवकालो देवी ने कहा है कि 3 नवंबर, 2013 को सायं साढ़े पांच बजे गांव के ही दारोगा राम, […]

सीवान : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दुबे की अदालत ने हत्या के मामले में आरोपित दरोगा राम को दोषी करार दिया है. रघुनाथपुर थाने के लक्ष्मण डुमरी निवासी लक्ष्मण राम की पत्नी शिवकालो देवी ने कहा है कि 3 नवंबर, 2013 को सायं साढ़े पांच बजे गांव के ही दारोगा राम, गरीब राम, सुकठ राम, शिव रतन रात, प्रमोद राम, जयराम, रेणु देवी, रंजीता देवी व पुतुल कुमारी ने मेरे दरवाजे पर आकर पति लक्ष्मण राम की मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया.

घायल की इलाज के दौरान पीएमसीएच में मौत हो गयी. घटना का कारण दीपावली के दिन मेरे पति ने बच्चों के विवाद में आरोपित दारोगा राम को रॉड से मार कर घायल कर दिया था और वह बेहोश हो गया था. इसी घटना के बाद बदला लेने की नीयत से मेरे पति की हत्या कर दी गयी. एडीजे दो ने गवाहों की गवाही और बचाव पक्ष के अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह व शिवनाथ गिरि तथा अभियोजन की तरफ से लोक अभियोजक हरेंद्र सिंह व एपीपी रवींद्र नाथ शर्मा की दलीले सुनने के बाद आरोपित दारोगा राम को हत्या के मामले में दोषी करार दिया.

दारोगा राम पूर्व से ही जेल में बंद है. अन्य अभियुक्तों का मामला दूसरे न्यायालय में लंबित है, जिसका फैसला कोर्ट द्वारा 21 दिसंबर को सुनाया जायेगा.

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