सीवान : राज्य सूचना आयोग ने सदर अंचलाधिकारी को जमाबंदी के एक मामले में दो साल बाद भी सूचना न देने पर स्पष्टीकरण मांगते हुए 25 हजार रुपये जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है. एक पखवारे के अंदर नोटिस का जवाब देने को कहा गया है. शहर के नई बस्ती महादेवा निवासी कुमार राजीव रंजन ने अक्तूबर, 2014 में अंचलाधिकारी सदर सीवान सह लोक सूचना पदाधिकारी से ग्राम बालचंदहाता स्थित खाता नंबर 88, सर्वे नंबर 292,रकबा 8 कठ्ठा 4 धूर की जमाबंदी के संबंध में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 तहत सूचना मांगी थी. इस खाता की जमाबंदी नाना दशरथ भगत के नाम से चल रहा है. वहीं,
दूसरे के नाम से जमाबंदी की मालगुजारी वर्ष 2012-13 में जारी कर दिया गया. इस मामले में सीओ सदर से रसीद जमा कराने वाले कर्मचारी का नाम सहित ब्योरा मांगा गया था. इसका जवाब नहीं देने पर आवेदक के वाद सं.128734/14-15 राज्य सूचना आयोग के यहां अपील की. लेकिन, दो वर्ष बाद भी कोई जवाब सूचना अधिकारी ने नहीं दिया.
इस पर राज्य सूचना आयोग ने सीओ सदर को एक पखवारे के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा है. इसमें चेतावनी दी गयी है कि अकारण विलंब के लिए अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया जा सकता है. 25 जनवरी को निर्धारित अगली सुनवाई की तिथि पर स्पष्टीकरण के साथ स्वयं उपस्थित होने सदर सीओ को कहा गया है.