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सुनवाई के लिए पेश नहीं हुए शहाबुद्दीन

सीवान . भाजपा नेता योगेंद्र पांडे हत्याकांड की शुक्रवार को विशेष अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी. विशेष अदालत के जज की कुरसी खाली होने के कारण घटना के साजिश के आरोपित पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन अदालत में पेश नहीं हुए. सराय ओपी थाना के पपौर निवासी व भाजपा नेता योगेंद्र पांडे की शहर के […]

सीवान . भाजपा नेता योगेंद्र पांडे हत्याकांड की शुक्रवार को विशेष अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी. विशेष अदालत के जज की कुरसी खाली होने के कारण घटना के साजिश के आरोपित पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन अदालत में पेश नहीं हुए.

सराय ओपी थाना के पपौर निवासी व भाजपा नेता योगेंद्र पांडे की शहर के बबुनिया मोड़ के पेट्रोल पंप के समीप बदमाशों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी. इस दौरान राजद नेता व पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन मंडल कारागार में बंद थे. श्री पांडे की हत्या में उनके परिजनों ने पूर्व सांसद के खिलाफ साजिश का अभियोग पंजीकृत कराया था. इसके बाद से हाइकोर्ट के आदेश पर मो. शहाबुद्दीन के खिलाफ विशेष अदालत में सुनवाई चल रही है. इस क्रम में सुनवाई के लिए विशेष अदालत में पहले से तिथि मुकर्रर थी, लेकिन यहां कोर्ट में तैनात रहे चतुर्थ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव का पटना के व्यवहार न्यायालय में स्थानांतरण के बाद से कुरसी खाली है. उनके स्थान पर हाइकोर्ट द्वारा अब तक न्यायाधीश की तैनाती नहीं की गयी है.

उधर योगेंद्र पांडे हत्याकांड में पहले से पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन जमानत पर हैं. खास बात है कि इस मुकदमे की पैरवी के लिए पूर्व सांसद ने कोर्ट से सरकारी खर्च पर अधिवक्ता मुहैया कराने की मांग न्यायालय से की थी. इस पर विशेष अदालत के तत्कालीन न्यायाधीश एसके पांडे ने आदेश जारी किया था. इसके खिलाफ अभियोजन पक्ष की तरफ से हाइकोर्ट में अपील दायर की गयी थी, जिसकी सुनवाई लंबित है.

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