सीवान . भाजपा नेता योगेंद्र पांडे हत्याकांड की शुक्रवार को विशेष अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी. विशेष अदालत के जज की कुरसी खाली होने के कारण घटना के साजिश के आरोपित पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन अदालत में पेश नहीं हुए.
उधर योगेंद्र पांडे हत्याकांड में पहले से पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन जमानत पर हैं. खास बात है कि इस मुकदमे की पैरवी के लिए पूर्व सांसद ने कोर्ट से सरकारी खर्च पर अधिवक्ता मुहैया कराने की मांग न्यायालय से की थी. इस पर विशेष अदालत के तत्कालीन न्यायाधीश एसके पांडे ने आदेश जारी किया था. इसके खिलाफ अभियोजन पक्ष की तरफ से हाइकोर्ट में अपील दायर की गयी थी, जिसकी सुनवाई लंबित है.