सीवान : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में बुधवार को कोर्ट ने सीबीआइ के आवेदन पर मंडल कारा में बंद मो.शमशीर कैफ उर्फ बंटी को अभियुक्त बनाने का आदेश जारी कर दिया. कैफ का नाम पुलिस की जांच के दौरान घटना में संलिप्त शूटर रोहित के बयान पर आया था. जिसके बाद से पुलिस इसका सुराग एकत्रित करने में लगी रही. मो.शमशीर कैफ उर्फ बंटी पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है. रंगदारी व धमकी के मामले में मंडल कारा में बंद नगर थाना के दक्षिण टोला निवासी कैफ का नाम उसके तीन साथियों सहित पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में आया था.
तफ्तीश के दौरान घटना में संलिप्त सूटर रोहित कुमार ने पुलिस को दिये अपने स्वीकारोक्ति बयान में कहा था कि घटना के समय मो.शमशीर कैफ व उसके साथ लड्डन मियां,जिम्मी,जावेद हथियार के साथ आंदर ढ़ाला के ओवर ब्रीज पर मौजूद थे. जिसका मकसद मामले को अंजाम देने के दौरान कोई कठिनाई हो तो मदद कर सकें.पुलिस की केस डायरी में यह बाते आने के बाद से मोबाइल के कॉल डिटेल समेत अन्य साधनों के सहारे रोहित के बयान की सत्यता को तथ्यों के आधार पर उजागर करने में पुलिस जुटी रही. सीबीआइ ने अपने जांच के दौरान आये तथ्यों का अध्ययन करते हुए बुधवार को मो.शमशीर कैफ उर्फ बंटी को अभियुक्त बनाने के लिए सीजेएम कोर्ट में आवेदन दी.जिसे तत्काल कोर्ट ने स्वीकृत करते हुए अभियुक्त बनाने का आदेश जारी कर दी.