सीवान : अगर आप अपना वाहन किसी धार्मिक जुलूस व अखाड़े में प्रयोग के लिये दे रहे हैं, तो इत्मीनान कर लें कि इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है. नहीं, तो यह आप पर भारी पड़ सकता है और वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है. जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी कर ली है. आदेश के अनुसार, जुलूस के दौरान घातक हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध है. करतब दिखाने के लिए करतबबाज अपने हाथ में
लाठी-डंडा रख सकते हैं. जुलूस में शामिल किसी भी वाहन पर लाठी भाला, तलवार, रोड़ा पत्थर आदि रखना प्रतिबंधित किया गया है. अगर जुलूस के दौरान इसका उल्लंघन पाया जाता है, तो वाहन को जब्त करते हुए उसका निबंधन भी रद्द कर दिया जायेगा. जिला प्रशासन के अनुसार यह आदेश एहतियात व जुलूस के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जारी किया गया है, ताकि किसी अप्रिय घटना को टाला जा सके. हाल में श्रीराम जन्मोत्सव जुलूस के दौरान दो पक्षों में जम कर रोड़ेबाजी की घटना से भी इस आदेश को जोड़ कर देखा जा रहा है. इधर, डीटीओ वीरेंद्र ने वाहन मालिकों से उपरोक्त आदेश का पालन करने की अपील की है.