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अब हादसे में नाबालिग की मौत पर मिलेंगे 5 लाख
सीवान : सड़क दुर्घटना में नाबालिग की मौत के बाद अब पांच लाख का मुआवजा मिलेगा. पहले यह राशि 2.25 लाख निर्धारित थी. पटना हाइकोर्ट के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी करने की तैयारी में है. मोटर वाहन दुर्घटना में नाबालिग की मौत के बाद पहले सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर […]
सीवान : सड़क दुर्घटना में नाबालिग की मौत के बाद अब पांच लाख का मुआवजा मिलेगा. पहले यह राशि 2.25 लाख निर्धारित थी. पटना हाइकोर्ट के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी करने की तैयारी में है. मोटर वाहन दुर्घटना में नाबालिग की मौत के बाद पहले सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 2.25 लाख मुआवजे का ही प्रावधान था.
बीमा कंपनी और गाड़ी मालिक मुआवजा देने में आनाकानी करते रहे हैं. इसी कारण तीन अलग-अलग मामलों में हाइकोर्ट के आदेश के बाद मामला स्पष्ट हो गया है. नाबालिग द्वारा ड्राइविंग की स्थिति में किसी तरह की मुआवजा राशि देय नहीं होगी. नाबालिग की वाहन दुर्घटना में मौत के बाद अब पांच लाख मुआवजा राशि भुगतान के संबंध में आदेश जारी िकया गया है़
बीमा कंपनियों को जारी हुआ आदेश
अब वाहन दुर्घटना में नाबालिग की मौके बाद पांच लाख का मुआवजा देना है. हाइकोर्ट के आदेश के बाद परिवहन आयुक्त ने सभी डीटीओ को पत्र जारी सभी बीमा कंपनियों को भी आदेश जारी किया गया है और आनाकानी की स्थिति में कार्रवाई होगी. आम जनता भी जागरूक बने. विभाग द्वारा शीघ्र इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की जायेगी.
वीरेंद्र प्रसाद, परिवहन पदाधिकारी
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