इ रिक्शा भी मोटर वाहन की श्रेणी में
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रजिस्ट्रेशन, परमिट व लाइसेंस, बीमा होगा आवश्यक, लागू होंगे सभी मोटर अधिनियम
इ रिक्शा भी मोटर वाहन की श्रेणी में अब शहर की सड़कों पर मानकों की अनदेखी कर फर्राटे भर रहे ई रिक्सा और ई गाड़ी पर भी लगाम कसेगी. परिवहन विभाग ने इसकी तैयारी पूरी करते हुए आदेश जारी कर दिया है. ई रिक्सा या ई कोर्ट भी अब वाहन की श्रेणी में आएंगे. और […]
अब शहर की सड़कों पर मानकों की अनदेखी कर फर्राटे भर रहे ई रिक्सा और ई गाड़ी पर भी लगाम कसेगी. परिवहन विभाग ने इसकी तैयारी पूरी करते हुए आदेश जारी कर दिया है. ई रिक्सा या ई कोर्ट भी अब वाहन की श्रेणी में आएंगे. और उन्हें भी बिहार मोटर वाहन अधिनियम के दायरे में लाया गया है. परिवहन विभाग के प्रधान सचिव द्वारा इसके लिए अधिसूचना जारी किया गया है. इससे इन वाहनों का परिचालन नियमत: होगा. वहीं, सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति होगी.
सीवान : परिवहन विभाग के प्रधान सचिव के ज्ञापांक 142515, दिनांक 15.03.15 द्वारा जारी आदेश में इ रिक्शा के लिए निबंधन, परमिट, लाइसेंस से लेकर फिटनेस, टैक्स आदि तक विस्तृत आदेश जारी किया गया है. इसका मुख्य उद्देश्य सवारियों अथवा सामग्रियों के वाहन पड़ाव स्थल व रेलवे स्टेशनों आदि से उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाना है.
बिक्री से लेकर परिचालन तक का सर्कुलर जारी : इ रिक्शा के निर्माता, डीलर व विक्रेता ट्रेड सर्टिफिकेट के अंतर्गत कारोबार करेंगे. इ रिक्शा के निर्माता या डीलर सिर्फ उन्हीं को इसका विक्रय करेंगे, जिनके पास उक्त वाहन को चलाने का लाइसेंस होगा. इ रिक्शा के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, निबंधन, फिटनेस, परमिट व अन्य नियमावली मोटर अधिनियम व लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आयेंगे.
कमेटी निर्धारित करेगी रूट परमिट : इ रिक्शे का परिचालन सिर्फ व्यावसायिक वाहन के रूप में ही हो सकेगा. डीएम व एसपी के नेतृत्व में एक कमेटी रहेगी, जो परमिट के संबंध व रूट चार्ट के संबंध में निर्णय लेगी. डीटीओ इस समिति के द्वारा नामित अधिकारी, ट्रैफिक इनचार्ज, पथ निर्माण के कार्यपालक अभियंता व नगर पर्षद के इओ इसके सदस्य होंगे.
स्कूलों में नहीं हो सकेगा परिचालन : परिवहन विभाग ने इ रिक्शा को स्कूली वाहन या स्कूली बच्चों के परिवहन पर पूर्णत: रोक लगा दी है. परिवहन नियम के मुताबिक, यह सुरक्षा मानकों को ध्यान में रख कर किया गया है.
अब अधिनियमित होंगे वाहन : अब नियमावली लागू होने से बिना किसी कायदा कानून के सड़क पर धड़ल्ले से चल रहे इ रिक्शा पर रोक लगेगी और इसका परिचालन अधिनियमित होगा. दुर्घटना होने पर वाहनों की पहचान, चालकों की पहचान करने में अासानी होगी और सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति होगी और थर्ड पार्टी को भी बीमा का लाभ मिल सकेगा. वहीं, जैसे-तैसे इनका परिचालन नहीं हो सकेगा और ट्रैफिक नियमों का पालन करना इनकी मजबूरी होगी. साथ ही यात्रा भी सुरक्षित होगी.
क्या कहते हैं डीटीओ
इ रिक्शा व इ कोर्ट गाड़ी अब वाहनों की श्रेणी में होंगी और इन पर बिहार मोटर नियमावली लागू होगी. इ रिक्शा वाहनों की खरीद-बिक्री अब अधिनियम के अंतर्गत होगी. साथ ही जो वाहन पहले से ऑन रोड हैं, वे अपना रजिस्ट्रेशन, परमिट, इंश्योरेंस करा लें. साथ ही विभाग वाहन लाइसेंस भी निर्गत कर रहा है.
वीरेंद्र प्रसाद, जिला परिवहन पदाधिकारी, सीवान
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