इंश्योरेंस कंपनी पर जुर्माना, दावे का करें भुगतान उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला, टेंपोचालक ने किया था मुकदमा
सीवान : जिला उपभोक्ता फोरम ने दि ओरिएंटल इंश्योेरेंस कंपनी के खिलाफ सेवा में त्रुटि पाते हुये दो हजार रुपये का जुर्माना व दावा राशि एक लाख 93 हजार रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है. सराय ओपी थाना के चांप गांव निवासी रमेश पाठक ने एक टेंपो खरीदा था, जिसका बीमा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कराया था.
24 नवंबर 12 को उसी गांव चालक अब्दुल मनान मियां का पुत्र धनु मियां ने टेंपो चोरी कर ली, इस चोरी कांड को पुलिस ने अनुसंधान के दौरान सही पाया, आवेदक श्री पाठक बीमा कंपनी से अपना कलेम पाने के लिये कंपनी में आवेदन दाखिल किया.
लेकिन कंपनी द्वारा दावा राशि नहीं देने पर जिला उपभोक्ता फोरम में एक शिकायत वाद संख्या 92/14 दाखिल किया, फोरम के अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह सदस्य रामावती यादव व रामजी सिंह ने बीमा कंपनी के सेवा में त्रुटि पाते हुये बीमा कंपनी पर दो हजार रुपये का जुर्माना किया साथ ही बीमा राशि एक लाख 93 हजार दो माह के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया.
कंपनी द्वारा जुर्माना और दावा राशि समय से नहीं पर दंडात्मक कार्रवाई करने का आदेश किया है. शराब पर रोक सकारात्मक पहलहसनपुरा (सीवान). सूबे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शराब पर प्रतिबंध लगाना सकारात्मक पहल है,
शराबबंदी से खासकर गरीब महिलायें, मकजदूरों की पत्नियां काफी हर्षित हैं, अब लग रहा है कि उनके शरीर पर अच्छा वस्त्र और दो जून की रोटी मिलेंगी. इसके साथ ही उनके बच्चे समय से विद्यालय भी जा सकेंगे,
जहरीले शराब से किसी गरीब की जान नहीं जायेगी. औरतें व छात्राएं सुकून से बाजार व स्कूल जा सकेंगी. राज्य परिषद् के सदस्य जदयू विजय प्रसाद वर्मा ने एक प्रेस बयान जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री श्री कुमार ने इस तरह का कदम उठाकर राज्य स्तर पर जनता के हित में फैसला लिया है.