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मो शहाबुद्दीन की जमानत पर एडीजे चार करेंगे सुनवाई

सीवान. गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह के न्यायालय में राजीव रोशन हत्याकांड में आरोपित मंडल कारा में बंद पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान जज श्री सिंह ने याचिका पर सुनवाई के लिए चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव के न्यायालय में स्थानांतरण कर दिया. इस पर […]

सीवान. गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह के न्यायालय में राजीव रोशन हत्याकांड में आरोपित मंडल कारा में बंद पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान जज श्री सिंह ने याचिका पर सुनवाई के लिए चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव के न्यायालय में स्थानांतरण कर दिया. इस पर छह जून को सुनवाई होगी. पूर्व में जमानत के लिए शहाबुद्दीन के अधिवक्ता अभय कुमार राजन व मोबिन ने जिला जज के कोर्ट में आवेदन दिया था, जिस पर निचली अदालत प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय से मुकदमे से जुड़े अभिलेख को तलब किया था,जिसे गलरुवार को हुई सुनवाई के समय प्रस्तुत किया गया. इसके बाद जिला जज ने चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव के न्यायालय में मामले का स्थानांतरण कर दिया. मालूम हो कि 16 जून, 2014 को शहर के डीएवी मोड़ के समीप राजीव रोशन की गोली मार कर बदमाशों ने हत्या कर दी थी. इसमें मो शहाबुद्दीन पर जेल में रहते हुए घटना की साजिश रचने का आरोप है.बॉक्सतेजाब कांड में आज होगी सुनवाईसीवान.बहुचर्चित तेजाब हत्याकांड की मंडल कारा में गठित विशेष कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी. इस दिन मुकदमे से जुड़े अनुसंधानकर्ताओं में से एक मात्र शेष गवाह धर्मदेव राम की गवाही होगी. पूर्व में पेश न होने पर कोर्ट ने धर्मदेव राम के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया है.

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