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दो आरोपितों को आजीवन कारावास

खोरीपाकड़ की घटना में 20 साल बाद आया न्यायालय का फैसलाएक आरोपित महिला की हो चुकी है मौत15 नवंबर, 1994 को हुई थी घटनासीवान.शुक्रवार को तृतीय अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र की अदालत ने 20 साल पूर्व के एक जानलेवा हमला के मामले में फैसला सुनाया, जिसके तहत दो आरोपितों को सश्रम आजीवन […]

खोरीपाकड़ की घटना में 20 साल बाद आया न्यायालय का फैसलाएक आरोपित महिला की हो चुकी है मौत15 नवंबर, 1994 को हुई थी घटनासीवान.शुक्रवार को तृतीय अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र की अदालत ने 20 साल पूर्व के एक जानलेवा हमला के मामले में फैसला सुनाया, जिसके तहत दो आरोपितों को सश्रम आजीवन कारावास व 10 -10 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है. जामो बाजार थाना क्षेत्र के खोरी पाकड़ गांव के प्रदीप कुमार सिंह को गांव के इस्लाम मियां व रू पसेन मियां ने चाकू से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था. इस मामले में घायल के बड़े भाई मिथिलेश कुमार सिंह के बयान पर पुलिस ने कांड संख्या 66/94 दर्ज की थी. घटना 15 नवंबर 1994 को शाम साढे़ पांच बजे की है. घटना के समय दोनों भाई अपने दरवाजे पर बैठे थे.पड़ोसी रुखसाना खातून अचानक जान बचा कर भागते हुए प्रदीप के दरवाजे पर पहुंची. इस बीच पीछे से आये हमलावर इस्लाम मियां व रूपसेन मियां ने महिला का बचाव करने गये प्रदीप सिंह के पेट में चाकू मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. इस घटना की सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक दिलीप कुमार मिश्र व बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता मन्नान अहमद ने बहस की. भादवि की धारा 307/34 के तहत न्यायालय ने दोनों आरोपितों को आजीवन सश्रम कारावास तथा 10 -10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी है. हालांकि मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही एक महिला आरोपित की पूर्व में ही मौत हो चुकी है.

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