शहाबुद्दीन सहित चार पर आरोप गठित
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शहाबुद्दीन सहित चार पर आरोप गठित मामला विश्वनाथ यादव पर जानलेवा हमले का सीवान : मंडल कारा में गठित विशेष न्यायाधीश की अदालत में विश्वनाथ यादव पर जानलेवा हमला के मामले में पूर्व राजद सांसद मो. शहाबुद्दीन व चार शूटरों के खिलाफ आरोप का सारांश सुनाया गया. जहां आरोपितों ने घटना से अपने आप को […]
मामला विश्वनाथ यादव पर जानलेवा हमले का
सीवान : मंडल कारा में गठित विशेष न्यायाधीश की अदालत में विश्वनाथ यादव पर जानलेवा हमला के मामले में पूर्व राजद सांसद मो. शहाबुद्दीन व चार शूटरों के खिलाफ आरोप का सारांश सुनाया गया. जहां आरोपितों ने घटना से अपने आप को इन्कार किया. इस दौरान मो. शहाबुद्दीन की पेशी तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा की गयी. इस दौरान चार मामलों की सुनवाई हुई. बता दें कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गोपालापुर बाजार स्थित आजाद मेडिकल हॉल के सामने विश्वनाथ यादव बैठे थे, जहां 24 जून, 2009 की संध्या एक लाल रंग के हीरो होंडा बाइक पर सवार तीन शूटर आएं. घटना की प्राथमिकी बाढ़ेया निवासी शंकर कुमार यादव ने दर्ज कराते हुए उक्त बातों का उल्लेख किया था. इसी मामले में गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई हुई.
आरोपितों में पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन, बढ़ेया निवासी त्रिलोकीनाथ पांडे, धनौती निवासी राम बालक कमकर, नया किला निवासी गुड्डू मियां व खगौरा निवासी मुमताज मियां शामिल है. सुनवाई के दौरान जिनके खिलाफ आरोप गठित किया गया. वहीं दूसरे मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज सिंह के भाई मृत्युंजय सिंह हत्याकांड में अभियोजन की तरफ से आरोप गठन के बिंदु पर बहस पूरी की गयी. जहां बचाव पक्ष की बहस होना अभी बाकी है. जबकि तीसरे मामले में के दौरान राजीव रोशन हत्याकांड में कोर्ट में अभियोजन द्वारा एक आवेदन देकर गवाह फागु चौधरी को बुलाने के लिए अभियोजन की तरफ से आवेदन दिया गया. वहीं राजीव रोशन हत्याकांड के पूरक अभिलेख पर अभियोजन द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया.
इस मामले में अखलाक अहमद और चंदन चौधरी के खिलाफ गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया. चौथे सुनवाई के दौरान पूर्व मुखिया प्रफुल्ल पटेल हत्याकांड के मामले में भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका. विशेष अदालत में अभियोजक की ओर जय प्रकाश सिंह, सहायक विशेष अभियोजक रघुवर सिंह व रामराज सिंह उपस्थित थे. बचाव पक्ष से अधिवक्ता अभय कुमार राजन, मो. मोबीन व उतिम मियां उपस्थित थे.
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