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पूर्व नप सभापति व उपसभापति पर प्राथमिकी

सीवान : एलईडी व डस्टबीन खरीदारी के 3.87 करोड़ के घोटाले के बाद एक और अनियमितता के मामले में तत्कालीन नगर सभापति व उप सभापति के विरुद्ध नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. यह प्राथमिकी डीएम महेंद्र कुमार के आदेश पर ईओ बसंत कुमार ने दर्ज करायी है. मामला 2011-12 में मजहरूल हक […]

सीवान : एलईडी व डस्टबीन खरीदारी के 3.87 करोड़ के घोटाले के बाद एक और अनियमितता के मामले में तत्कालीन नगर सभापति व उप सभापति के विरुद्ध नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. यह प्राथमिकी डीएम महेंद्र कुमार के आदेश पर ईओ बसंत कुमार ने दर्ज करायी है. मामला 2011-12 में मजहरूल हक बस पड़ाव की बंदोबस्ती में जमानत दस प्रतिशत कम करने व मुद्रांक शुल्क की राशि में कटौती नहीं करने से नगर पर्षद को क्षति हुई है. गौरतलब हो कि पूर्व सभापति अनुराधा ने टेंडर के लिए बढ़ी 1.45 करोड़ की राशि को 10 प्रतिशत कम टेंडर का आदेश फाइल किया था, जो नियम के विरुद्ध था.

यह मामला बोर्ड के सामने लाने के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है. इस कारण जांच में टेंडर मैनेज कर मुनाफा कमाना माना गया है. इसके बाद तत्कालीन नगर सभापति अनुराधा गुप्ता व उप सभापति कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास पर राजस्व की क्षति व पद का दुरुपयोग एवं वित्तीय अनियमितता का मामला सत्य पाया गया है. इसकी जांच सारण के प्रमंडलीय आयुक्त नर्वदेश्वर लाल द्वारा की गयी थी.

साथ ही इन दोनों पर नगर पर्षद के प्रधान सहायक सह लेखापाल प्रेम कुमार को 40 वर्ष की सेवा अवधि के बाद भी सेवानिवृत्त न कर कार्य पर रखा गया. इससे भी लाखों की क्षति नगर पर्षद को हुई है. अनियमितता का आरोप आयुक्त की जांच में प्रमाणित पाया गया. इसके बाद नगर विकास विभाग के निदेशक भरत झा ने अपने पत्रांक 6956 द्वारा डीएम महेंद्र कुमार को पत्र लिख प्राथमिकी दर्ज करने को कहा है. इसके आलोक में डीएम ने ईओ बसंत कुमार को प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया. आदेश का अनुपालन करते हुए इओ ने दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवायी है. ईओ बसंत कुमार ने बताया कि बस स्टैंड के बंदोबस्ती मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.

प्रधान सहायक प्रेम कुमार गुप्ता के 40 वर्ष से अधिक सेवा के मामले में पूर्व नगर सभापति व उप सभापति से स्पष्टीकरण मांगा गया है. स्पष्टीकरण मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी.

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