विरोध. राजदेव हत्याकांड में आर्म्स एक्ट के मामले में लड्डन मियां को मिली है जमानत
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सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगायेंगी आशा
विरोध. राजदेव हत्याकांड में आर्म्स एक्ट के मामले में लड्डन मियां को मिली है जमानत सीवान : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के साजिशकर्ता लड्डन मियां को आर्म्स एक्ट के मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत द्वारा मिली जमानत के विरुद्ध हाइकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगायी जायेगी. दिवंगत […]
सीवान : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के साजिशकर्ता लड्डन मियां को आर्म्स एक्ट के मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत द्वारा मिली जमानत के विरुद्ध हाइकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगायी जायेगी. दिवंगत पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन की ओर से जमानत रद्द करने की अपील हाइकोर्ट में शीघ्र ही दायर की जायेगी. आशा रंजन ने बताया कि एडीजे तीन के न्यायालय द्वारा लड्डन मियां को मिली जमानत के खिलाफ वे हाइकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट जायेंगी. उनके पति के हत्याकांड की मॉनीटरिंग सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही की जा रही है. इसलिए वे हाइकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में ही लड्डन की जमानत रद्द करने की अपील दायर करेंगी.
हत्याकांड की सीबीआइ कर रही जांच : उनका कहना था कि हत्याकांड की जांच सीबीआइ कर रही है और हत्या में प्रयुक्त हथियार का मामला जिला पुलिस के जिम्मे है. इस मामले में हुए फॉरेंसिक जांच में भी बरामद हथियार से ही राजदेव रंजन की हत्या की बात स्पष्ट हो चुकी है. इस गंभीर मामले में कोर्ट द्वारा इतनी आसानी से बेल दिये जाने से मैं आश्चर्यचकित हूं. इसके पीछे अभियोजन की सुस्ती भी है. अभियोजन ने इस मामले को गंभीरता से न्यायालय समक्ष नहीं रखा. इसके चलते एडीजे तीन ने मेरे पति के हत्यारोपित सह सुपारी किलर लड्डन मियां को जमानत दे दी. मैं जमानत के खिलाफ हाइकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में अपील करूंगी, जहां से न्याय की उम्मीद है. मालूम हो कि 13 मई, 2016 की शाम अपने कार्यालय से घर लौटते समय नगर के स्टेशन रोड में फलमंडी के नजदीक बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार कर पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या कर दी थी. इस मामले का 25 मई को सीवान पुलिस ने खुलासा कर दिया था. पत्रकार हत्याकांड में छह युवकों को गिरफ्तार करते हुए नगर थाना के शुक्ल टोली निवासी सोनू कुमार के घर से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल व कारतूस को बरामद किया गया था. हत्या को अंजाम देने वाले अपराधियों ने खुलासा किया था कि नगर थाने के रामनगर निवासी अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां के द्वारा हत्या की सुपारी देने और हत्या के लिए पिस्टल और कारतूस उपलब्ध करायी गयी थी. बाद में फॉरेंसिक जांच में भी बरामद हथियार से ही पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या किये जाने की पुष्टि हुई थी. हत्याकांड के खुलासे के बाद पुलिस ने पत्रकार हत्याकांड में दो मामले दर्ज किये थे. एक मामला हत्या का दर्ज हुआ था और एक अन्य मामला आर्म्स एक्ट का दर्ज किया गया था. हत्याकांड का मामला सीबीआइ के जिम्मे है. वहीं आर्म्स एक्ट की जांच जिला पुलिस के जिम्मे थी. इसमें लड्डन को जिला कोर्ट से जमानत मिली है, जो फिलहाल राजदेव रंजन हत्याकांड में जेल में बंद है.
लड्डन पर पिस्टल मुहैया कराने का लगा था आरोप, जिससे हुए थी राजदेव की हत्या
हत्या को अंजाम देनेवाले अपराधियों ने किया था खुलासा
फॉरेंसिक जांच में भी बरामद पिस्टल से राजदेव की हत्या की हुई थी पुष्टि
हत्यारोपित सोनू के घर से बरामद हुई थी हत्या में प्रयुक्त पिस्टल
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