10.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

दहेज हत्या का मामला : पिता-पुत्र को 10 10 साल की सजा

प्रथम एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला 13 जनवरी को दोनों हुए थे दोषी करार डुमरा कोर्ट : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार सिन्हा ने दहेज हत्या के मामले में मंगलवार को पिता-पुत्र को 10-10 वर्ष कठोर सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. सजा पानेवालों में नानपुर थाना क्षेत्र के चकौती गांव निवासी […]

प्रथम एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला

13 जनवरी को दोनों हुए थे दोषी करार
डुमरा कोर्ट : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार सिन्हा ने दहेज हत्या के मामले में मंगलवार को पिता-पुत्र को 10-10 वर्ष कठोर सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. सजा पानेवालों में नानपुर थाना क्षेत्र के चकौती गांव निवासी जितेंद्र झा एवं पुत्र मुरलीधर झा शामिल हैं. भादवि की धारा 304(बी) में 10-10 वर्ष कठोर सश्रम कारावास व 201/34 में पांच-पांच वर्ष कठोर सश्रम कारावास के साथ 20-20 हजार का अर्थदंड लगाया गया है. अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर तीन-तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतान पड़ेगा. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी. वहीं फैसले में कोर्ट ने कहा है कि अर्थदंड की राशि मृतका की मां को देय होगा. मालूम हो कि कोर्ट ने 13 जनवरी को दोनों को दोषी करार दिया था. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक कामेश्वर प्रसाद व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमर कुमार मिश्रा ने बहस की.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें