कानून ताक पर. अवैध रूप से होती है पटाखे की बिक्री
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एक भी दुकानदार ने नहीं लिया लाइसेंस
कानून ताक पर. अवैध रूप से होती है पटाखे की बिक्री प्रशासन ने निर्धारित किया बिक्री स्थल डीएम के पास आवेदन देना होगा कारोबािरयों को सीतामढ़ी : शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र हर जगह पटाखा की बिक्री खुलेआम की जा रही है. यह सब प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है. शहर में तो […]
प्रशासन ने निर्धारित किया बिक्री स्थल
डीएम के पास आवेदन देना होगा कारोबािरयों को
सीतामढ़ी : शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र हर जगह पटाखा की बिक्री खुलेआम की जा रही है. यह सब प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है. शहर में तो जगह-जगह दुकानें खुल गयी है. यह जानकर हैरानी होगी कि पटाखा की एक भी दुकान का लाइसेंस नहीं है.
यानी अवैध रूप से इसकी बिक्री की जा रही है. यह बात अलग हैं कि अब प्रशासन ने पटाखा विक्रेताओं को लाइसेंस लेने को कहा है. साथ हीं पटाखा बेचने के लिए शहर व डुमरा में स्थल निर्धारित किये गये है.
15 दिनों के लिए लाइसेंस : स्थायी लाइसेंस लेना काफी टेढ़ी खीर है. इसलिए सरकार ने पटाखा बेचने के लिए अस्थायी लाइसेंस देने की हरी झंडी दी है. यह लाइसेंस 15 दिनों के लिए ही मिलेगा. सौ से पांच सौ किलो तक का पटाखा रखने के लिए लाइसेंस का फी पांच सौ रुपये देना होगा. 15 दिन के बाद भी अगर दुकान चालू रखते हैं तो प्रतिदिन दो सौ रुपये की दर से शुल्क देना होगा. लाइसेंस लेने के लिए विक्रेताओं को भंडार की क्षमता, दुकान तक जाने वाली सड़क, कारोबार की पूरी योजना व पासपोर्ट फोटो के साथ डीएम के यहां आवेदन करना होगा. दुकानदारी में काफी सावधानी बरतनी होगी. यानी अज्वलनशील सामग्री से शेड बनाना होगा. केरोसिन व गैस लैंप के साथ ही खुली बत्तियों का उपयोग दुकान में नहीं किया जायेगा.
बिजली का बल्ब भी दुकान के बाहर लगाना होगा. खास बात यह कि जिला में अधिक से अधिक 50 लोगों को ही अस्थायी रूप से पटाखा की बिक्री का लाइसेंस मिल सकेगा.
इन स्थानों पर होगी बिक्री
जिला प्रशासन द्वारा पटाखा की बिक्री के लिए स्थल निर्धारित कर दिया गया है. शहर में एमआरडी गर्ल्स हाइ स्कूल के समीप, चिल्ड्रेन पार्क के समीप, राजेंद्र भवन के समीप, मारवाड़ी मध्य विद्यालय के समीप, मध्य विद्यालय पुनौरा के समीप, गणेश पेट्रोल पंप के समीप व बाजार समिति के समीप तो डुमरा में स्टेडियम मैदान में पटाखा की दुकानें खोली जायेगी. कहा गया हैं कि एक दुकान से दूसरे दुकान की दूरी तीन मीटर तक होगी. एक दुकान के सामने दूसरी दुकान नहीं होगी.
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