डुमरा कोर्ट. हत्या के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभुनाथ सिंह ने सोनबरसा थाना क्षेत्र के विश्रामपुर गांव के रामचंद्र राय, प्रमोद राय, चंदेश्वर राय व उमेश राय को उम्रकैद की सजा सुनायी है. चारों पर 30-30 हजार अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त छह-छह माह जेल में बितानी होगी. वहीं बम विस्फोट करने के आरोप में प्रमोद राय व उमेश राय को 10-10 वर्ष की सश्रम कारावास व 10-10 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है. अर्थदंड नहीं देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. आर्म्स एक्ट के मामले में रामचंद्र राय को तीन वर्ष की सश्रम कारावास व पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है. न्यायाधीश श्री सिंह ने अपने फैसले में कहा है कि सभी सजा एक साथ चलेगी. सरकार की ओर से एपीपी हरिमोहन झा ने पक्ष रखा. क्या है मामला गौरतलब है कि वर्ष 94 में विश्रामपुर गांव के सीताराम राय के पुत्र नागेंद्र राय के पुत्र की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. घटना का कारण जमीनी विवाद बताया गया था. नागेंद्र की हत्या तब कर दी गयी थी जब वह घर से खेत पर जा रहा था. इस बाबत सीताराम राय ने उक्त लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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हत्या में चार आरोपितों को उम्रकैद
डुमरा कोर्ट. हत्या के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभुनाथ सिंह ने सोनबरसा थाना क्षेत्र के विश्रामपुर गांव के रामचंद्र राय, प्रमोद राय, चंदेश्वर राय व उमेश राय को उम्रकैद की सजा सुनायी है. चारों पर 30-30 हजार अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त छह-छह माह जेल […]
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