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जानलेवा हमला मामले में सात वर्ष का कारावास

डुमरा कोर्ट : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दूबे ने शनिवार को जानलेवा हमला के एक मामले में दोषी करार चार लोगों को सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. साथ हीं 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि चुकता नहीं करने पर चारों को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास […]

डुमरा कोर्ट : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दूबे ने शनिवार को जानलेवा हमला के एक मामले में दोषी करार चार लोगों को सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. साथ हीं 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि चुकता नहीं करने पर चारों को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. सजा पाने वालों में नानपुर थाना क्षेत्र के गौड़ा गांव निवासी शीतल सहनी, रामबाबू सहनी, किशोरी सहनी एवं राम अशीष सहनी शामिल हैं. इस संबंध में छोटकी गौड़ा गांव निवासी राम एकबाल राय ने वर्ष 1996 में नानपुर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें कहा था कि भूमि विवाद में उक्त लोगों ने जानलेवा हमला कर जख्मी किया था. आरोपित लोग उसके निजी जमीन पर घर बना रहे थे, जिसका विरोध करने पर घटना को अंजाम दिया गया. मालूम हो कि न्यायाधीश ने 29 मई को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद चारों को दोषी करार दिया था.

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