सीतामढ़ीः आरपीएफ ने घुमंतू समुदाय के एक पांच साल के मासूम को आठ घंटे तक हिरासत में रखा. जबकि भादवि की धारा 82 में सात साल से कम उम्र के बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जा सकता.
बच्चे को ठोकर मारने के बाद एक बाइक सवार ने उस पर आरपीएफ में मोबाइल चोरी का आरोप लगाया था. इसके बाद आरपीएफ बच्चे को हिरासत में लेकर हाजत में रख दिया. इस दौरान बच्चे की मां उसकी रिहाई के लिए थाने में बिना खाये-पीये बैठी रही.