वीक्षकों को मोबाइल रखने पर रोक
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :27 Feb 2017 5:16 AM (IST)
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केंद्रों पर दो सौ मीटर की परिधि में रहेगी निषेधाज्ञा छपरा सदर : सोनपुर तथा मढ़ौरा अनुमंडल पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में अवस्थित परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में परीक्षा अवधि में निषेधाज्ञा लागू करने का निर्देश दिया. जिसके तहत इस परिधि में जुलूस, प्रदर्शन आदि पर रोक रहेगी. परीक्षा में कदाचार करते या […]
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केंद्रों पर दो सौ मीटर की परिधि में रहेगी निषेधाज्ञा
छपरा सदर : सोनपुर तथा मढ़ौरा अनुमंडल पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में अवस्थित परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में परीक्षा अवधि में निषेधाज्ञा लागू करने का निर्देश दिया. जिसके तहत इस परिधि में जुलूस, प्रदर्शन आदि पर रोक रहेगी. परीक्षा में कदाचार करते या कराते पकड़े जाने पर निष्कासन के साथ-साथ दो हजार रूपये जुर्माना, छ: महिने की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है. परीक्षा में 5 सौ से ज्यादा विद्यार्थी होने पर एकत्रित सहायक केंद्राधीक्षक की तैनाती होगी.
वहीं प्रत्येक पाली में सहायक केंद्राधीक्षक 25 फीसदी परीक्षार्थियों का सत्यापन करेंगे. जिसे किसी भी प्रकार के फर्जी परीक्षार्थी के शामिल होने तथा प्रवेश पत्र में लगे चित्र वाला वास्तविक विद्यार्थी ही है. यह जानकारी हो सके. सत्यापन के बाद सहायक केंद्राधीक्षक पूर्ण हस्ताक्षर करेंगे तथा ओएमआरसीट में भरी गयी सूचना को भी जांच करेंगे.
क्या कहते हैं डीएम
आगामी एक मार्च से प्रारंभ होने वाली परीक्षा को दोनों पालियों में शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त संचालित कराने के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गयी है. किसी भी स्थिति में कदाचार में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जायेगा.
दीपक आनंद, डीएम, सारण
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