छपरा (सदर) : बनियापुर प्रखंड के भाग एक के विभिन्न विद्यालयों में वर्ष 2012 से 14 के बीच टीइटी उत्तीर्ण 19 शिक्षकों के कथित रूप से नियम के विरुद्ध बहाली के मामले में शिक्षा विभाग के प्रमंडल से लेकर जिला स्तर के पदाधिकारियों ने कम से कम डेढ़ दर्जन बार पत्राचार किया. वर्ष 2015 से 2016 तक कम से कम 17 बार निर्देश जारी हुए.
इस पूरे मामले में कभी डीइओ तो कभी आरडीडी तो कभी स्थापना डीपीओ तो बीइइओ बनियापुर भाग एक ने इन शिक्षकों के वेतन रोकने का आदेश निर्गत किया. तो कुछ ही दिन बाद उसी पदाधिकारी या उस पद पर बैठे समकक्ष पदाधिकारी ने वेतन भुगतान स्थगित करने का आदेश निर्गत किया. इस पूरे मामले में वेतन भुगतान तथा वेतन स्थगित करने के अपने-अपने तर्कों के आधार पर पदाधिकारियों ने शिक्षक नियोजन नियमावली तथा प्रखंड शिक्षक नियोजन समिति के अधिकारों व दायित्वों को अपने-अपने तरीके से वर्णित किया. शिक्षिका सुमन कुमार जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेरूइ में पदस्थापित थी.
27 मई 2015 को त्यागपत्र दे दिया. पांच अप्रैल 2015 को बनियापुर भाग एक के बीइइओ से पत्रांक 497 के तहत पूछा कि अवैध रूप से बहाल इन शिक्षकों के विरुद्ध कौन सी कार्रवाई की गयी तथा पुन: 13 अप्रैल 2015 को ज्ञापांक 120 के द्वारा इन शिक्षकों के वेतन को स्थगित करने का निर्देश दिया गया. पुन: आठ अगस्त 2015 को तत्कालीन डीइओ ने ही वेतन भुगतान का आदेश पत्रांक 1220 के द्वारा आदेश दे दिया. इसके बाद प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक ने शेष 18 शिक्षकों के डीइओ के वेतन भुगतान के आदेश ज्ञापांक 1220 को तीन अगस्त 2015 के आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया. पुन: आरडीडीइ ने अपने ज्ञापांक 714 के द्वारा 19 सितंबर 2015 को आदेश निकाल कर डीइओ के पूर्व के आदेश को बहाल कर दिया. बनियापुर के भाग एक के बीइइओ ने बिना संबंधित विषय में पढ़ाई किये ही स्नातक शिक्षक बने तथा कई अन्य कमियों के बावजूद बहाली के मामले में यथा शीघ्र बैठक कराने का आग्रह प्रखंड शिक्षक नियोजन समिति के सचिव सह बीडीओ को छह जनवरी 2017 को ही पत्र देकर इन सभी शिक्षकों के बारे में अंतिम निर्णय लेने का आग्रह किया था. जिसकी प्रति शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, आरडीडीई, डीएम, डीइओ को पत्र भेजा था कि इन सभी शिक्षकों के माध्यम से वेतन भुगतान के संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए नियोजन समिति की बैठक बुलायी जाये. इसी बीच डीइओ के आदेश पर डीपीओ स्थापना दिलीप कुमार के हस्ताक्षर से इन सभी 18 प्रखंड शिक्षकों को पूर्व के बकाया समेत वेतन मदन में 40 लाख 76 हजार 717 रुपये भुगतान मिल गये. सारण प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक रामायण राम ने प्रेषित ज्ञापांक 37-17 जनवरी में 18 शिक्षकों के वेतन भुगतान तथा नियोजन के मामले में भारी अनियमितता बरते जाने की बात कही है. वहीं इन सभी शिक्षकों के मामले की मूल संचिका पत्र प्राप्ति के साथ ही आरडीडी ऑफिस में उपलब्ध कराने का निर्देश डीइओ को दिया है. वहीं अवैध नियुक्ति के मामले में वेतन भुगतान की राशि का दुरुपयोग होने की स्थिति में डीइओ तथा स्थापना के डीपीओ को जिम्मेवार बताने की बात कही है. डीइओ अजीत कुमार बताते हैं किकथित रूप से अवैध नियुक्त 18 शिक्षकों का वेतन भुगतान नियम के आलोक में ही किया गया है. बनियापुर भाग एक के बीइइओ तथा पूर्व के पदाधिकारियों के पत्रों का भी इस पूरे मामले में अवलोकन किया गया.