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हिंगोरा अपहरण मामले में चौकीदार की हुई गवाही

छपरा (कोर्ट) : सोहैल हिंगोरा के अपहरण मामले में पुलिस द्वारा गवाह बनाये गये एक साक्षी को अभियोजन द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत किया गया. गवाह ने न्यायालय के समक्ष अपनी गवाही दी. शुक्रवार को हिंगोरा अपहरण मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो नइमुल्ला के कोर्ट में चल रहे सत्रवाद संख्या 283/14 गवाही […]

छपरा (कोर्ट) : सोहैल हिंगोरा के अपहरण मामले में पुलिस द्वारा गवाह बनाये गये एक साक्षी को अभियोजन द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत किया गया. गवाह ने न्यायालय के समक्ष अपनी गवाही दी. शुक्रवार को हिंगोरा अपहरण मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो नइमुल्ला के कोर्ट में चल रहे सत्रवाद संख्या 283/14 गवाही की तिथि निर्धारित थी.

अभियोजन द्वारा नयागांव थाना क्षेत्र के चतुरपुर गांव निवासी व स्थानीय चौकीदार संख्या 4/10 रमेश कुमार राय को गवाह के रूप में प्रस्तुत किया गया.

लोक अभियोजक सुरेंद्रनाथ सिंह बेजोर तथा सहायक समीर कुमार मिश्र ने गवाह का परीक्षण किया, जिसमें गवाह ने पूर्व में पुलिस के समक्ष दिये गये अपने बयान को सत्यापित किया. उसने अपने बयान में कहा था कि उसने अभियुक्त रंजीत की बरात को जाते देखा था, जिसमें 20-25 गाड़ियां थी.
वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता विरेश कुमार चौबे ने गवाह का प्रतिपरीक्षण किया. इधर, कोर्ट में पेश किये गये कारा बंदियों में राम प्रकाश, सबल किशोर सिंह, नागमणि सिंह, पंकज कुमार मोती, संदीप कुमार महतो, गौतम कुमार कक्कू और गणेश मुंडा शामिल थे. न्यायाधीश ने सभी आरोपितों की न्यायिक हिरासत की अवधि तीन दिसंबर तक के लिए बढ़ाते हुए सभी को मंडल कारा भेजे जाने का आदेश दिया.

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