छपरा (कोर्ट) : मशरक के गंडामन धर्मासती स्थित विद्यालय में हुए हादसा मामले में अभियोजन द्वारा किसी गवाह को प्रस्तुत नहीं किया जा सका. इस वजह से गवाही नहीं हो सकी. हालांकि अभियोजन द्वारा एक आवेदन के माध्यम से कहा गया कि अगली तिथि को पुलिस अधिकारी दीनानाथ प्रसाद को गवाही के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है.
न्यायाधीश ने आवेदन के स्वीकार करते हुए साक्ष्य के लिए अगली तिथि दो नवंबर को निर्धारित की है. शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी के न्यायालय में गंडामन मामले की सत्र वाद संख्या 811/13 में साक्ष्य होनी थी, जिसको लेकर मामले में आरोपित बनायी गयीं प्रधान शिक्षिका व काराधीन बंदी मीना देवी तथा दूसरे आरोपित अर्जुन राय को मंडल कारा से कोर्ट में प्रस्तुत किया गया. गवाही नहीं होने के उपरांत दोनों की हिरासत की अवधि बढ़ाते हुए मंडल कारा भेज दिया गया. दोनों दो नवंबर को पुन: कोर्ट में प्रस्तुत किये जायेंगे.