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नियमित जमानत पर हुई सुनवाई
छपरा (कोर्ट) : धान क्रय में लाखों की हेराफेरी के मामले में आरोपित बनाये गये बनियापुर के प्रखंड कृषि पदाधिकारी की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम ओम प्रकाश पांडेय ने कृषि पदाधिकारी सह धान क्रय प्रभारी सरयू रविदास की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए […]
छपरा (कोर्ट) : धान क्रय में लाखों की हेराफेरी के मामले में आरोपित बनाये गये बनियापुर के प्रखंड कृषि पदाधिकारी की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.
गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम ओम प्रकाश पांडेय ने कृषि पदाधिकारी सह धान क्रय प्रभारी सरयू रविदास की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले से संबंधित कांड दैनिकी को न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. साथ ही जमानत पर 28 जनवरी को सुनवाई करने की तिथि मुकर्रर की है.
बताते चलें कि धान क्रय में गड़बड़ी को लेकर जिलाधिकारी के आदेश पर जिला प्रबंधक निर्मल कुमार राय ने बनियापुर थाने में कांड संख्या 7/15 में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए 97,34,218 रुपये मूल्य के धान का गबन किये जाने का आरोप लगाया है.
पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के उपरांत त्वरित कार्रवाई करते हुए कृषि पदाधिकारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. निचली अदालत द्वारा जमानत खारिज किये जाने के उपरांत जिला जज ने न्यायालय में याचिका दाखिल की गयी थी जिसे जिला जज ने एडीजे नवम के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया है, जहां सुनवाई चल रही है.
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