मारपीट व हत्या मामले में दो आरोपितों को उम्रकैद
Updated at : 10 Dec 2019 2:09 AM (IST)
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छपरा(कोर्ट) : पड़ोसियों द्वारा एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर देने व कई को जख्मी करने के मामले में न्यायालय ने दो आरोपितों को सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनायी है . घटना 28 वर्ष पूर्व की है, जिसमें आरोपितों ने न्यायालय में लंबित मुकदमा की नाराजगी को लेकर इसुआपुर के बजरहिया निवासी […]
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छपरा(कोर्ट) : पड़ोसियों द्वारा एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर देने व कई को जख्मी करने के मामले में न्यायालय ने दो आरोपितों को सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनायी है . घटना 28 वर्ष पूर्व की है, जिसमें आरोपितों ने न्यायालय में लंबित मुकदमा की नाराजगी को लेकर इसुआपुर के बजरहिया निवासी रामप्रसाद ओझा की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी .
सोमवार को त्वरित न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश ललन लाल श्रीवास्तव ने मामले में दर्ज इसुआपुर थाना कांड संख्या 13/91 के सत्रवाद 78/92 में सजा कि विंदु पर अंतिम सुनवाई की . बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपितों के पक्ष में बहस करते हुए उन्हें कम से कम सजा देने का , तो वहीं सरकार की ओर से एपीपी दयानंद राय ने आरोपितों को कड़ी सजा देने का अनुरोध किया .
दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत न्यायाधीश ने मामले में आरोपित इसुआपुर के बजरहिया निवासी बृज विहारी ओझा उर्फ भोला ओझा और अनिल ओझा को भादवि की धारा 302/149 के तहत उम्रकैद व दस दस हजार जुर्माना की सजा सुनायी है . इसके अलावा दो आरोपित शिवनाथ ओझा और अभय ओझा को धारा 323 के तहत बांड भरवा कर छोड़ देने का आदेश दिया है.
ज्ञात हो कि उक्त मामले में राजकिशोर ओझा ने 1 मार्च 1991 को उपरोक्त सभी आरोपितों के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी. आरोप में कहा था कि वे लोग राम प्रसाद ओझा के साथ गांव से होली गाकर घर लौट रहे थे कि हरवे हथियार से लैस सभी आरोपितों ने उन लोगों को रास्ते में घेर लिया और उनलोगों पर प्रहार करने लगे . जिसमें रामप्रसाद ओझा की मौत हो गयी थी.
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