छपरा(कोर्ट) : दुकान से घर आ रहे एक स्वर्ण व्यवसायी का रास्ते से अपहरण कर लिये जाने के मामले के दो आरोपितों को न्यायालय ने दोषी करार दिया है. वहीं दो आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी किये जाने का आदेश दिया है. शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम उदय कुमार उपाध्याय ने परसा थाना कांड 152/14 के सत्रवाद 386/15 में सुनवाई करते हुए मामले के आरोपित वैशाली के फुलार निवासी श्रीनाथ पाठक उर्फ राणा और मुजफ्फरपुर सरैया थाना क्षेत्र के रमदौली मरवा निवासी अवधेश पाठक को भादवि की धारा 364 ए में दोषी करार दिया है. वही दो अन्य आरोपित पप्पू ठाकुर और कंचन शुक्ला को साक्ष्य के अभाव में बरी किया है. सजा कि बिंदु पर शनिवार को सुनवाई की जायेगी. सरकारी अधिवक्ता हरेश्वर कुमार सिंह व सहायक समीर कुमार मिश्रा ने बताया कि मकेर थाना के पीर मकेर निवासी भरत साह ने 19 नवंबर, 2014 को अपने पुत्र दीपक कुमार सोनी का अपहरण कर लिये जाने की एक प्राथमिकी परसा थाने में अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध दर्ज करायी थी.
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स्वर्ण व्यवसायी अपहरण में दो आरोपित दोषी करार
छपरा(कोर्ट) : दुकान से घर आ रहे एक स्वर्ण व्यवसायी का रास्ते से अपहरण कर लिये जाने के मामले के दो आरोपितों को न्यायालय ने दोषी करार दिया है. वहीं दो आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी किये जाने का आदेश दिया है. शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम उदय कुमार उपाध्याय […]
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