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निगम के 11 अफसरों पर मुकदमा

छपरा (सदर) : एनजीटी के आदेश तथा डीएम के कोर्ट के आदेश के अालोक में खनुआ नाले से अतिक्रमण हटाने के प्रति लापरवाह प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट व छपरा नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी व संबंधित सफाई के जिम्मेदार कर्मियों के विरुद्ध वेटरन फोरम फॉर ट्रांसपरेंसी इन पब्लिक लाइफ ने अनुमंडल पदाधिकारी न्यायालय में अपराधिक मुकदमा दर्ज […]

छपरा (सदर) : एनजीटी के आदेश तथा डीएम के कोर्ट के आदेश के अालोक में खनुआ नाले से अतिक्रमण हटाने के प्रति लापरवाह प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट व छपरा नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी व संबंधित सफाई के जिम्मेदार कर्मियों के विरुद्ध वेटरन फोरम फॉर ट्रांसपरेंसी इन पब्लिक लाइफ ने अनुमंडल पदाधिकारी न्यायालय में अपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है.

फोरम के महासचिव व रिटायर्ड विंग कमांडर डॉ बीएनपी सिंह ने गुरुवार को धारा 133 के तहत अनुमंडल न्यायालय में दर्ज मुकदमे में छपरा नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी अंजय कुमार राय, छपरा सदर के सीओ विजय कुमार सिंह, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी नित्यानंद पांडेय, सदर अनुमंडल के कार्यपालक दंडाधिकारी सीमा यादव, छपरा सदर के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी गोविंद कुमार, छपरा नगर निगम के वाइस सिनेटरी इंस्पेक्टर असगर अली, सेनेटरी इंस्पेक्टर परमेश्वर प्रसाद यादव, जमादार असगर अली नंबर दो, जमादार पवन कुमार राय, जमादार लालबाबू राम, जमादार कंचन कुमार को विपक्षी बनाया है.
दिये आवेदन में वेटरन फोरम के महासचिव ने लिखा है कि एनजीटी नयी दिल्ली ने फोरम के द्वारा दायर मुकदमा संख्या 444‍/2017 में छपरा नगर पर्षद एवं अन्य को दोषी मानते हुए 30 अक्तूबर को आदेश दिया था कि हर हाल में खनुआ नाले से अतिक्रमण हटाकर तथा उसकी सफाई कर पुराने रूप में लाया जाये. इसके लिए एनजीटी ने फैसले की तिथि से चार सप्ताह का समय भी दिया. एनजीटी के पत्र के आलोक में सारण के डीएम हरिहर प्रसाद ने मजिस्ट्रेट के रूप में चार पदाधिकारियों सदर सीओ, सदर प्रखंड के बीपीआरओ, बीसीओ तथा सदर अनुमंडल के कार्यपालक दंडाधिकारी सीमा यादव को अतिक्रमण हटाने तथा खनुआ नाले को पुराने स्वरूप में लाने के लिये पत्रांक 3110 गोपनीय शाखा से जारी करते हुए मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्ति की थी.
इसके अलावा नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी को नगर पर्षद के सिनेट्री इंस्पेक्टर समेत छह जिम्मेदार कर्मियों को तैनात करने का निर्देश दिया गया था. परंतु, इन सभी पदाधिकारियों व कर्मियों ने न तो कोर्ट के आदेश और न डीएम के निर्देश के अनुपालन की जरूरत समझी. इसके बाद ही एनजीटी के प्रावधानों के तहत छपरा शहर के जलजमाव व अतिक्रमण के कारण होने वाली परेशानी के मद्देनजर धारा 133 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है. उधर सदर अनुमंडल पदाधिकारी चेतनारायण राय के बदले अनुमंडल न्यायालय में मुकदमा की सुनवाई कर रही कार्यपालक दंडाधिकारी सीमा यादव ने बताया कि वेट्रन फोरम के द्वारा मुकदमे से संबंधित आवेदन दिया गया है.
मामला एनजीटी के आदेश के बावजूद भी खनुआ नाला से अतिक्रमण नहीं हटाने का
एनजीटी के आदेश के बाद डीएम ने मजिस्ट्रेट की तैनाती के साथ-साथ नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी को दिये थे आवश्यक निर्देश

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