कवायद. रिविलगंज, छपरा व परसा में 71 एकड़ जमीन पर है अवैध कब्जा
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बेतिया राज की जमीन होगी खाली
कवायद. रिविलगंज, छपरा व परसा में 71 एकड़ जमीन पर है अवैध कब्जा गोदना मंदिर की जमीन को प्रत्येक वर्ष किया जायेगा बंदोबस्त राजस्व परिषद के निर्देश पर 8,12 व 16 को गोदना मंदिर की होगी बंदोबस्ती छपरा (सदर) : जिले के डाकबंगला रोड के दक्षिण स्थित बेतिया राज की जमीन के अलावा शहर के […]
गोदना मंदिर की जमीन को प्रत्येक वर्ष किया जायेगा बंदोबस्त
राजस्व परिषद के निर्देश पर 8,12 व 16 को गोदना मंदिर की होगी बंदोबस्ती
छपरा (सदर) : जिले के डाकबंगला रोड के दक्षिण स्थित बेतिया राज की जमीन के अलावा शहर के नयी बाजार, रिविलगंज के गोदना मंदिर तथा परसा के लालपुर स्थित 71 एकड़ जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने की तैयारी सारण जिला प्रशासन कर रहा है. वहीं ऐसे लोग, जो वर्ष 1894 के बाद जमीन पर किसी कागजात पर कब्जा जमाये हैं, परंतु उनका कागज वैध नहीं है, उन्हें अतिक्रमणकारी मान कर उनके ढाचे को हटाया जायेगा.
इसके लिए राजस्व परिषद के निर्देश के आलोक में डीएम हरिहर प्रसाद की देख-रेख में आवश्यक कार्रवाई चल रही है.
रिविलगंज में साढ़े पांच एकड़ पर कब्जा जमाने वाले 50 लोगों को भी नोटिस की तैयारी: छपरा शहर के महमूद चौक, पोस्टर कॉलोनी, नयी बाजार में बेतिया राज की जमीन पर कथित रूप से जमाने वाले 150 लोगों को सदर सीओ विजय कुमार ने नोटिस जारी किया है. उनकी मानें तो अभी और आधा दर्जन लोगों को नोटिस जारी करने का कार्य दो-चार दिनों में पूरा किया जायेगा. इस प्रकार छपरा शहर से सटे रिविलगंज नगर पंचायत क्षेत्र में बेतिया राज के पांच एकड़ जमीन में अवैध रूप से कब्जा जमाने वाले कम-से-कम 50 चिह्नित लोगों को भी रिविलगंज सीओ के स्तर से राजस्व परिषद के आलोक में नोटिस जारी करने का प्रक्रिया शुरू की जायेगी.
साथ ही परसा प्रखंड के लालपुर में भी ढाई एकड़ बेतिया राज की जमीन को भी अतिक्रमणमुक्त करने के लिए भी संबंधित सीओ को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. इन सभी लोगों के द्वारा पूर्व में रजिस्ट्री संबंधी वैध कागजात जमा करने की स्थिति में जबरन अतिक्रमण से मुक्त कराने का कार्य किया जायेगा.
रिविलगंज के गोदना मंदिर के पास 2.25 एकड़ जमीन तथा मंदिर की होगी बंदोबस्ती : छपरा शहर से सटे रिविलगंज नगर पंचायत में स्थित ऐतिहासिक गोदना मंदिर तथा उसके आस-पास की बेतिया राज की जमीन में कब्जा करने वाले लोगों को अल्पकालीन अवधि के लिए जिला प्रशासन के लिए आवंटित किया जायेगा. इसके लिए बंदोबस्ती की अवधि 11 माह निर्धारित है. अगले 8, 12,16 जून को रिविलगंज स्थित गोदना मंदिर के परिसर में अवैध ढंग से कब्जा करने वालों के लिए बंदोबस्ती की तिथि निर्धारित की गयी है. बंदोबस्ती की प्रक्रिया सारण के अपर समाहर्ता अरुण कुमार सिंह के कार्यालय अवधि में होगी, जिसमें सदर डीसीएलआर तथा अन्य जिला स्तरीय कमेटी के सदस्य शामिल होंगे.
बेतिया राज की जमीन में दर्जनों सरकारी कार्यालय
बेतिया राज की जमीन में जिला मुख्यालय से लेकर रिविलगंज आदि स्थानों पर दर्जन भर सरकारी एवं अर्ध सरकारी कार्यालय चल रहे हैं. इनमें सारण के डीएम का आवास, सारण एसपी आवास, सर्किट हाउस, राजेंद्र स्टेडियम, महावीर मंदिर, चिल्ड्रेन पार्क, डीडीसी आवास, जिला पर्षद अध्यक्ष आवास, जिला उद्योग केंद्र, जिला पर्षद अभियंता का आवास, जिला पर्षद का डाकबंगला के अलावा रिविलगंज सीओ कार्यालय आदि सरकारी कार्यालय चल रहे हैं. इस संबंध में डीएम हरिहर प्रसाद ने बताया कि राजस्व परिषद की बैठक में वरीय पदाधिकारियों से मिले निर्देश के आलोक में ही नोटिस जारी करने एवं अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जायेगी. वहीं जो सरकारी कार्यालय बेतिया राज की जमीन में चल रहे हैं, उसके संबंध में राजस्व परिषद के वरीय पदाधिकारियों ने निर्देशित किया है कि उनकी सूची मिलने के बाद राजस्व परिषद जिला प्रशासन को इन सभी जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी कर देगा. परंतु, निजी जमीन वाले को सर्व प्रथम अतिक्रमणमुक्त करने का कार्य किया जायेगा.
क्या कहते हैं बेतिया राज के पदाधिकारी
बेतिया राज की जमीन तथा अतिक्रमण से संबंधित सारी प्रक्रिया पर नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए सारण के जिला पदाधिकारी तथा एडीएम को अधिकृत किया गया है. उनके स्तर से अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करने, जमीन को अतिक्रमणमुक्त घोषित करने के अलावा गोदना मंदिर परिसर में अतिक्रमित जमीन की बंदोबस्ती की प्रक्रिया की जा रही है.
मृत्युंजय कुमार, एडीएम सह व्यवस्था बेतिया राज
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