जेल में बंद हत्यारोपी को कोर्ट ने रिहा करने का सुनाया आदेश

Updated at : 28 May 2024 11:08 PM (IST)
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जेल में बंद हत्यारोपी को कोर्ट ने रिहा करने का सुनाया आदेश

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय उमेश कुमार के कोर्ट ने मंगलवार को सत्र वाद संख्या 283/23 में एक हत्या के मामले में अहम सुनवाई की है.

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रोसड़ा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय उमेश कुमार के कोर्ट ने मंगलवार को सत्र वाद संख्या 283/23 में एक हत्या के मामले में अहम सुनवाई की है. कोर्ट ने तमाम साक्ष्यों एवं गवाहों के मद्देनजर आरोपित मधुबनी जिले के फुलपरास थाना क्षेत्र निवासी लालटून पासवान के पुत्र दुर्गेश पासवान को रिहा करने का आदेश सुनाया. इन पर विगत 25. 09. 2023 के 11 बजे दिन में मामले के सूचक सुमित कुमार सिंह के पिता हीरा प्रसाद सिंह को उसके घर से बुलाकर आपराधिक षड्यंत्र के तहत सिंघिया विद्युत कार्यालय के निकट कौशल सिंह के आम बगीचा में धारदार हथियार से गला काट कर हत्या करने का आरोप लगाया गया था. इस संबंध में कोर्ट में एस टी नं 283/2023 चल रहा था. मामले में सिंघिया थाना कांड संख्या 216/2022 दर्ज था. आरोपी दुर्गेश पासवान विगत 30.09.2022 से काराग्रस्त था. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक राम कुमार एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता सतीकांत सहनी एवं दीपक शर्मा ने बहस में भाग लिया.

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