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सोलर लाइट मामले में कार्रवाई की विवरणी तलब

समस्तीपुरः पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक सह संयुक्त सचिव रमाशंकर दफ्तुआर ने जिला पदाधिकारी व उप विकास आयुक्त सह जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से सोलर लाइट मामले में की गयी कार्रवाई से अवगत कराने का अनुरोध किया है. उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन के निमित्त किया गया है. पंचायती राज […]

समस्तीपुरः पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक सह संयुक्त सचिव रमाशंकर दफ्तुआर ने जिला पदाधिकारी व उप विकास आयुक्त सह जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से सोलर लाइट मामले में की गयी कार्रवाई से अवगत कराने का अनुरोध किया है. उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन के निमित्त किया गया है.

पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक सह संयुक्त सचिव ने सीडब्ल्यूजेसी संख्या 21443/2012 नागरिक अधिकार मंच बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश के अनुपालन के लिए पत्र जारी किया है. इस पत्र में श्री दफ्तुआर ने उल्लेख किया है कि उक्त याचिका कतिपय जिलों में सोलर लाइट योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता तथा राशि के दुरुपयोग से संबंधित है.

उच्च न्यायालय द्वारा 05. 12. 13 को सुनवाई के क्रम में संबंधित जिलों को एफआइआर दर्ज करने, आइपीसी, सीआरपीसी की सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई में विलंब तथा दुरुपयोग हुई राशि की वसूली हेतु कार्रवाई नहीं किए जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है. लिहाजा इस मामले में की गयी कार्रवाई का प्रतिवेदन भेजने के लिए अर्ध सरकारी पत्र के माध्यम से डीडीसी भोजपुर, वैशाली तथा बक्सर से अनुरोध किया गया है. जिसके आधार पर विभाग को भी प्रति शपथ पत्र दायर करना है.

डीडीसी आरके शर्मा ने कहा कि विभागीय निर्देश के अनुपालन में प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है. संयुक्त निदेशक सह संयुक्त सचिव श्री दफ्तुआर ने जिले के डीएम व डीडीसी से भी अनुरोध किया है कि यदि उनके जिले में भी सोलर लाइट योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता संबंधी कार्रवाई की गयी है तो उससे विभाग को अवगत कराना सुनिश्चित करें. इस पत्र के साथ न्यायादेश की प्रति भी जिले को भी उपलब्ध करा दी है.

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