समस्तीपुर. चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश राम प्रकाश की अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनायी है. अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर तीन महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हकीमाबाद विशनपुर निवासी मो. औरंजेब उर्फ मुन्ना है. न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नाबालिग 14 वर्ष की बच्ची ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 405/13 दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि गत 31 अगस्त 13 को वह स्कॉर्पियो से अपने भाई और भाभी के साथ मेला घूमने गयी थी. जहां से आरोपित ने जबर्दस्ती उसे स्कॉर्पियो में बैठा कर बूढी गंडक नदी के बांध किनारे ले गया. साथ ही उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इसके बाद पीडि़ता को बांध किनारे ही छोड़ कर आरोपित भाग निकला. घटना सामने आने के बाद पुलिस ने उसे उसी दिन गिरफ्तार कर लिया. उस समय से ही आरोपित मुन्ना जेल में बंद है. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक पंकज कुमार देव व अधिवक्ता विजय कुमार सिन्हा ने 8 साक्षियों का बयान न्यायालय में कराया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विजेंद्र ठाकुर ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष रखा.
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दुष्कर्मी को 10 वर्ष उम्र कैद की सजा
समस्तीपुर. चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश राम प्रकाश की अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनायी है. अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर तीन महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता […]
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