समस्तीपुर. आर्म्स एक्ट से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए अनुमंडल न्यायिक पदाधिकारी आनंद कुमार सिंह ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रामपुर केशोपट्टी निवासी राजेश सहनी व शंभूपट्टी निवासी विरजू सहनी को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1झ्रए)ए, 26 व 35 के तहत दोषी पाते हुए तीन तीन वर्ष की सश्रम कारावास व पांच पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थ दंड की राशि नहीं दिये जाने पर एक एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. न्यायालय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अवर निरीक्षण राज किशोर साह ने थानाकांड संख्या 242/14 दर्ज कर आरोपित किया था कि 25/6/14 को भूइधारा नया डाबर चौक पर अभियुक्त राजेश सहनी के कमर से दो देशी पिस्तौल एवं छह कारतूस मैगजीन के साथ बरामद किया गया था. दोनो अभियुक्त बाइक से अवैध अग्नेयास्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया था. अभियोजन पक्ष की ओर से जिला अभियोजन पदाधिकारी हिमांशु शेखर सिंह व बचाव पक्ष से सुनील कुमार कर्ण ने अपना अपना पक्ष न्यायालय में रखा.
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तीन वर्ष सश्रम कारावास की मिली सजा
समस्तीपुर. आर्म्स एक्ट से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए अनुमंडल न्यायिक पदाधिकारी आनंद कुमार सिंह ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रामपुर केशोपट्टी निवासी राजेश सहनी व शंभूपट्टी निवासी विरजू सहनी को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1झ्रए)ए, 26 व 35 के तहत दोषी पाते हुए तीन तीन वर्ष की सश्रम कारावास व पांच पांच हजार […]
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